प्रादेशिक
जयललिता की रिहाई के खिलाफ अपील करेंगे : करुणानिधि
चेन्नई | तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) आय से अधिक संपत्ति मामले में मुख्यमंत्री जे. जयललिता को बरी किए जाने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील करेगी। पार्टी प्रमुख मुत्तुवेल्लु करुणानिधि ने सोमवार को यह जानकारी दी। यहां पार्टी के जिला सचिवों की एक बैठक के दौरान करुणानिधि ने कहा कि पार्टी इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेगी। डीएमके को इस मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार है।
उन्होंने कहा कि सरकारी वकील बी.वी. आचार्य और कर्नाटक के महाधिवक्ता रवि वर्मा कुमार ने सरकार से सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की स्पष्ट सिफारिश की है। करुणानिधि ने बताया कि आचार्य ने तो यहां तक कहा है कि अगर कर्नाटक सरकार उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील नहीं करती है, तो यह देश में एक गलत उदाहरण बन जाएगा। डीएमके प्रमुख ने कहा कि वास्तविक शिकायतकर्ता भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने बताया है कि वह भी शीर्ष न्यायालय में अपील करने को प्राथमिकता देंगे।
जयललिता के 66 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति मामले में डीएमके महासचिव के. अनबझागन याचिकाकर्ताओं में से एक हैं। पिछले साल एक निचली अदालत ने जयललिता को चार साल जेल और 100 करोड़ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। लेकिन कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जयललिता की अपील मंजूर कर तमिलनाडु की ‘अम्मा’ की फिर से ताजपोशी का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
उत्तर प्रदेश
संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद
संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।
इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।
इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।
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