मुख्य समाचार
इग्गी ने रद्द किया ग्रेट एस्केप टूर
लॉस एंजेलिस। गायिका इग्गी अजालिया ने अपना नॉर्थ अमेरिकन ग्रेट एस्केप टूर रद्द कर दिया है। इससे पहले मार्च में उन्होंने इस दौरे को स्थगित किया था। वेबसाइट ‘फीमेलफर्स्ट डॉट को डॉट यूके’ के अनुसार, 24 वर्षीया इग्गी 19 सितंबर से सेन डिएगो में अपना 21 कांसर्ट वाला संगीत दौरा शुरू करने वाली थीं, लेकिन उन्होंने यह कार्यक्रम रद्द कर दिया है।
कार्यक्रम की टिकट विक्रेता कंपनी एएक्सएस ने शुक्रवार को ई-मेल के माध्यम से घोषणा की, “इग्गी अजालिया का ग्रेट एस्केप टूर रद्द कर दिया गया है। हम इस असुविधा के लिए खेद जताते है। 2016 में इग्गी का नया रिकॉर्ड जारी किए जाने के बाद नए सिरे से टूर की योजना बनाई जाएगी।” इग्गी ने पहले मार्च में होने वाला संगीत दौरा प्रोडक्शन में हो रही देरी के कारण स्थगित किया था, लेकिन साथ ही यह कहा था कि दौरा इस साल के अंत में होगा। इग्गी ने संगीत दौरा रद्द किए जाने को लेकर हालांकि खुद अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है।
उत्तर प्रदेश
सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत
नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।
मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत
कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।
मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।
बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।
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