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प्रादेशिक

उप्र : हत्या के प्रयास में 3 को 7 साल की कैद

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लखीमपुर खीरी,उत्तर प्रदेश,जिला न्यायाधीश मुलाम उल-मदार,डॉ. अनिल वर्मा, चंद्रशेखर

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लखीमपुर खीरी । उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले की एक अदालत ने तीन आरोपियों को हत्या के प्रयास के एक मामले में दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा मुकर्रर की। वहीं मामले में दो अन्य आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत न मिलने के कारण अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश मुलाम उल-मदार की एक अदालत ने हत्या के मामले में तीनों आरोपियों को सात साल कैद की सजा सुनाते हुए 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। अदालत ने जुर्माना राशि में से 15 हजार रुपये पीड़ित को देने का आदेश दिया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता कफील अंसारी ने बताया कि धौरहरा कस्बे के बाजार बार्ड में रहने वाले मथुरा प्रसाद को 17 जून 2013 की शाम कस्बे के ही रहने वाले जैबर, जंटर, ठन्नू, छोटन्ने और शाबिर उसे उसके घर से बुलाकर जबरन गाड़ी में बैठा कर ले गए थे। मथुरा जब काफी देर तक वापस नहीं लौटा तो उसकी पत्नी ने उसकी तलाश शुरू की। सुबह जाकर उसे पता चला कि उसका पति (मथुरा प्रसाद) जिला अस्पताल में भर्ती है। मामले की जानकारी के बाद उसने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में मथुरा प्रसाद ने बताया कि आरोपी उसे जुगनूपुर गांव लेकर गए थे। जहां पर उन्होंने चोरी की भैंस के बारे में पूछताछ करते हुए उसके साथ मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घायल अवस्था में उसे गांव के ही एक व्यक्ति ने अस्पताल में भर्ती कराया था।
इसके अलावा अभियोजन पक्ष ने इस मामले में वादी छबिला, डॉ. अनिल वर्मा, चंद्रशेखर के भी बयान दर्ज कराए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ठन्नू, छोटन्ने और शाबिर के खिलाफ ठोस सबूत पाते हुए उन्हें हत्या के प्रयास में दोषी करार दिया। साथ ही जैबर और जन्टर को पर्याप्त सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

उत्तर प्रदेश

संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद

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संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।

इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।

इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।

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