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स्टीव मैकक्यूरी की नजर में भारत खास

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नई दिल्ली| अफगानिस्तान एक अफगान लड़की की फोटो खींच दुनियाभर में चर्चा में आए स्टीव मैकक्यूरी की नजर में भारत की लोकतांत्रिक और साथ मिलकर रहने की परंपरा इस देश की सबसे अच्छी चीज है। अपनी किताब के विमोचन पर स्टीव ने कहा कि भारत अनेक सभ्यता, परंपरा और जातियों वाला देश है। इसके बाद भी यहां मिलकर रहने की जो परंपरा है, वह इसे सबसे खास बनाती है। भारत के कई राज्यों और इलाकों में जा चुके स्टीव यहां की विविधता को अद्भुत मानते हैं।

दुनिया के कई देशों मे काम कर चुके स्टीव मैकक्यूरी का कहना है कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी ने उन्हें खासा प्रभावित किया है। 1978 में पहली बार भारत आए स्टीव का भारत से पुराना नाता है। स्टीव ने अफगानस्तिानी लड़की की उस तस्वीर को याद करते हुए कहा कि हर बार इस तरह जमीन पर लोगों से मिलना संभव नहीं हो पाता। स्टीव की योजना लोगों की पढ़ने की आदतों पर काम करने की है।

 

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ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 रुपये के बदले देना पड़ेगा 35,453 रुपये, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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