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प्रादेशिक

गार्ड की हत्या के दोषी व्यवसायी को उम्रकैद

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त्रिशूर (केरल)| एक स्थानीय अदालत ने गुस्से में सुरक्षा गार्ड के ऊपर गाड़ी चलाकर उसकी जान लेने के लिए दोषी ठहराए गए व्यवसायी को गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के.पी. सुधीर ने बुधवार को मोहम्मद निशम को दोषी करार दिया था। अदालत ने गुरुवार को उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 70 लाख रुपये जुर्माने भी लगाया।अभियोजन पक्ष ने निशम पर आरोप लगाया था कि उसने 29 दिसंबर 2014 को गुस्से में आकर अपनी हमर गाड़ी गार्ड 47 वर्षीय चंद्र बोस पर चढ़ा दी थी। इससे पहले उसने गार्ड से मारपीट भी की थी।

बोस यहां एक पॉश आवासीय परिसर में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता था। इस हादसे में बुरी तरह घायल होने के बाद वह अस्पताल में 48 दिनों तक मौत से जूझता रहा और पिछले साल 15 फरवरी को उसकी मौत हो गई।अभियोजन पक्ष के वकील उदयभानु ने गुरुवार को बताया कि आरोपी के खिलाफ कई धाराएं लगाई गई हैं। उन्होंने बताया कि 70 लाख रुपये जुर्माने से 50 लाख रुपये गार्ड की पत्नी को दिए जाएंगे।

उन्होंने आगे कहा कि अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि गलत बयान देने को लेकर गार्ड की पत्नी के खिलाफ मामला दायर किया जाए।
इस दौरान मुख्यमंत्री ओमेन चांडी ने गुरुवार को कहा कि गार्ड की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाएगी और उसकी थ्रिसूर में ही टाईपिस्ट के पद पर नियुक्ति की जाएगी। किंग समूह की कंपनियों के मालिक निशम विवादों में तब आए थे, जब उन्होंने अपने सात साल के बेटे की कार चलाते हुए फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी थी। उनके खिलाफ कथित रूप से उसकी गाड़ी की चेकिग के दौरान एक महिला पुलिस अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार का भी आरोप है।

उत्तर प्रदेश

संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद

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संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।

इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।

इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।

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