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प्रादेशिक

प्रदेश में अब तक की गई 6,30,73,005 कोरोना सैंपल की जांच, देश में सबसे अधिक: अमित मोहन प्रसाद

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लखनऊ। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार प्रदेश में बड़ी संख्या में संक्रमण कम होने के बावजूद, टेस्टिंग कम नहीं की जा रही है। गत एक दिन में कुल 2,46,186 सैम्पल की जांच की गयी है। प्रदेश में अब तक कुल 6,30,73,005 सैम्पल की जांच की गई है, जो देश में सबसे अधिक है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 55 नये मामले आये हैं। प्रदेश में विगत 24 घंटे में 107 लोग तथा अब तक 16,84,230 लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल 1036 एक्टिव मामले हैं। प्रदेश में रिकवरी रेट 98.6 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि सर्विलांस की कार्यवाही निरन्तर चल रही है। प्रदेश में अब तक सर्विलांस टीम के माध्यम से 3,58,62,314 घरों के 17,23,92,558 जनसंख्या का सर्वेक्षण किया गया है।

श्री प्रसाद ने बताया कि कोविड वैक्सीनेशन का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। प्रदेश में विगत 24 घंटे में 4,92,921 डोजें दी गयी। प्रदेश में 3,47,95,562 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज तथा 67,64,570 लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। अब तक कुल 4,15,60,132 डोजें लगायी गयी हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों का नियमित टीकाकरण कराने कई बीमारियों से बचा जा सकता है, जैसे-ट्यूबरक्लोसिस, मिजिल्स, हेपेटाइटिस-बी एवं पोलियों जैसी आदि बीमारियों बचने के लिए बच्चों का नियमित टीकाकरण आवश्य करायें। यह टीकाकरण सरकारी अस्पतालों में भी लग रहे है।

श्री प्रसाद ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिन राज्यों में 03 प्रतिशत से अधिक साप्ताहिक पाजिटिविटी की दर चल रही है। वहां से जो भी यात्री प्रदेश में आयेंगे, उन लोगों को आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट पिछले चार दिन की हो तथा दोनों डोज की वैक्सीनेशन की रिपोर्ट लेकर आये तथा दोनों रिपोर्ट में से एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। कौन-कौन से राज्य है उनकी सूचना महानिदेशक स्वास्थ्य की वेबसाइट पर जाकर देखी जा सकती है। प्रदेश में कोविड संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए कोविड प्रोटोकाल का अवश्य पालन करे।

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उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत

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नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।

मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत

कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।

बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।

 

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