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देश में नहीं कम हो रही कोरोना की रफ्तार, 5611 नए मामले आए सामने

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नई दिल्ली। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमती नजर नहीं आ रही है। भारत में अब कुछ दिनों से हर रोज कोरोना के 5 हजार से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं।

ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में भी कोरोना के 5611 नए मामले सामने आए हैं और 140 लोगों की मौत हो चुकी है। ताजा आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी किए गए हैं।

नए मामलों की मिलकर अब भारत में कुल 1 लाख 6 हजार 750 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। बता दें कि कोरोना वायरस से अब तक देश में 3 हजार 303 लोग की जान जा चुकी है जबकि 42 हजार 298 लोग ठीक हो चुके हैं।

इसी के साथ देश में अब एक्टिव केस की संख्या 61 हजार 149 बची है। कोरोना से सबसे अधिक महाराष्ट्र प्रभावित है. यहां अब तक 37 हजार से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 1325 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात है कि 9639 लोग ठीक भी हो चुके हैं।

 

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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