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देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, 24 घंटे में 96 हजार के पार पहुंची संख्या

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नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस ने रफ्तार तेज कर दी है। देश में कोरोना के मामले हर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के मरीज बढ़कर 96 हजार से ज्यादा हो गए हैं।

ताजा आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 5 हजार से अधिक नए मामले सामने आए हैं। ये आंकड़े सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए हैं। वहीं मंत्रालय के अपडेट के मुताबिक 3 हजार 49 लोगों की अब तक इस संक्रमण से जान जा चुकी है।

अभी देश में 56 हजार 316 एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का कोहराम सबसे ज्यादा है। यहां मरीजों की संख्या 33 हजार के पार पहुंच गई है। मरने वालें लोगें की तादाद भी 1198 तक जा पहुंची है।

वहीं, गुजरात में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 11 हजार 379 तक जा पहुंचा है, जबकि मरने वालों की तादाद 659 है। तमिलनाडु में भी तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है।

अब तक यहां 11 हजार 224 केस की पुष्टि हुई है, जिसमें 78 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10 हजार को पार कर गया है। मंत्रालय के अपडेट के मुताबिक, दिल्ली में कुल मरीजों की संख्या 10 हजार 54 है, जिसमें 160 लोगों की मौत हो चुकी है।

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ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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