प्रादेशिक
हीरे की अंगूठी चुराने वाला निकला करोड़पति, कई बंगलों का है मालिक
ग्रेटर नोएडा के जगत फार्म बाजार स्थित ज्वैलरी की दुकान से हीरे की अंगूठी चोरी होने का अनोखा मामला सामने आया है। इस हाई प्रोफाइल चोरी के मामले में पुलिस ने दिल्ली निवासी एक बुजुर्ग को गिरफ्तार किया। खास बात यह है कि पकड़ा गया चोर करोड़पति है और पूर्व में बिल्डर रह चुका है। उसके पास दिल्ली में तीन कोठियां हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है।
दिल्ली के प्रीत विहार में रहने वाले आठ करोड़ की संपत्ति के मालिक गोपाल बंसल को पुलिस ने चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। बंसल अपनी लग्जरी गाड़ी से घूमते हुए टारगेट चुनता, फिर चांदी का सामान खरीदते हुए हीरे या सोने की ज्वैलरी चुरा लेता। उसे मुंह का कैंसर है, इसलिए मास्क लगाने के वजह से सीसीटीवी में पकड़ा नहीं जाता।
कासना कोतवाली क्षेत्र स्थित जगत फार्म बाजार में दीपक मंडल की स्वर्णश्री नाम से आभूषणों की दुकान है। दीपक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 19 अप्रैल को एक बुजुर्ग चांदी की पायल देखने आया था। वह हीरे की अंगूठी भी देखने लगा। इसी दौरान बुजुर्ग ने अंगूठी चोरी कर ली। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। हालांकि इस बार फुटेज में उसका चेहरा दिख गया।
इसी के आधार पर पुलिस ने गोपाल बंसल को चोरी के आरोप में अरेस्ट कर लिया। गोपाल ने पुलिस को बताया है कि महंगी अंगूठी देखकर मन बहक गया था। उसने ज्वैलर को चांदी की पायल दिखाने के लिए बातों में उलझा लिया और पास में रखी अंगूठी पर थैली रख दी। बाद में थैली में अंगूठी लपेट कर चोरी कर ले गया।
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हरियाणा सरकार ने नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए उप-वर्गीकरण लागू किया
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए आरक्षण का उप-वर्गीकरण लागू किया है। हरियाणा विधानसभा में बोलते हुए, सीएम सैनी ने कहा, “विधानसभा सत्र में है और मुझे लगा कि सदन को इस सत्र में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ दिन पहले दिए गए फैसले के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए, जिसे अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण के संबंध में इस अधिसूचना के माध्यम से हमारे मंत्रिमंडल द्वारा पहले ही मंजूरी दे दी गई थी। हरियाणा में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण के वर्गीकरण के संबंध में आज लिया गया निर्णय तुरंत प्रभाव से लागू होगा। और पांच बजे के बाद, आम जनता इसे मुख्य सचिव की वेबसाइट से देख सकती है।”
1 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने 6:1 के बहुमत के फैसले से फैसला सुनाया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) आरक्षण के भीतर उप-वर्गीकरण अनुमेय है। इस मामले में छह अलग-अलग राय दी गईं। यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सात न्यायाधीशों की पीठ ने सुनाया, जिसने ईवी चिन्नैया मामले में पहले के निर्णयों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि उप-वर्गीकरण की अनुमति नहीं है क्योंकि एससी/एसटी समरूप वर्ग बनाते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ के अलावा, पीठ में अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा थे।
न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी ने असहमति जताते हुए कहा कि वह बहुमत के फैसले से असहमत हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और मनोज मिश्रा द्वारा लिखे गए फैसले में, उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 14 एक ऐसे वर्ग के उप-वर्गीकरण की अनुमति देता है जो कानून के उद्देश्य के लिए समान रूप से स्थित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी में पहचान करने वाले क्रीमी वकील की आवश्यकता पर विचार किया क्योंकि संविधान पीठ के सात में से चार न्यायाधीशों ने इन लोगों को सकारात्मक आरक्षण के लाभ से बाहर रखने का सुझाव दिया। न्यायमूर्ति बीआर गवई ने अपना विचार व्यक्त किया था कि राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (एससी/एसटी) के लिए क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए।
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