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नए ‘हिट एंड रन’ कानून के विरोध में ड्राइवरों का चक्काजाम शुरू, जानें क्या हुए हैं बदलाव?
नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा लाये जा रहे ‘हिट एंड रन’ के नए कानून को लेकर कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स द्वारा चक्काजाम किया जा रहा है। नए कानून के विरोध में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी के ड्राइवरों ने शनिवार से ही चक्काजाम करना शुरू कर दिया है।
केंद्र सरकार द्वारा सड़क हादसों पर नियंत्रण करने के लिए ‘हिट एंड रन’ कानून में बदलाव किया जा रहा है। ड्राइवर इस कानून को लाने का विरोध कर रहे हैं। दरअसल, इंडियन पीनल कोड, 2023 में हुए संशोधन के बाद एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर को 10 साल की सजा और 7 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
इस संशोधन का ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) ने भी विरोध किया है। एआईएमटीसी के अध्यक्ष अमृतलाल मदान ने कहा, “यह नियम आने के बाद भारी वाहन चालक अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं।”
उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में एक्सीडेंट में दोषी वाहन चालकों को 10 साल की सजा का प्रावधान है, जो कि हमारे परिवहन उद्योग को खतरे में डाल रहा है।” उन्होंने कहा कि “भारत की सड़क परिवहन बिरादरी भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत हिट एंड रन के मामलों पर प्रस्तावित कानून के तहत कठोर प्रावधानों के संबंध में सहमति नहीं जताती है।”
ड्राइवरों को क्यों हो रही परेशानी?
‘हिट एंड रन’ के नए कानून में में 10 साल की सजा के प्रावधान के बाद अब ड्राइवर नौकरी छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। AIMTC के अनुसार, कानून में संशोधन से पहले स्टेक होल्डर्स से सुझाव नहीं लिए गए, प्रस्तावित कानून में कई खामियां हैं।
अमृतलाल मदान ने बताया कि देशभर में पहले से ही 25-30 प्रतिशत ड्राइवरों की कमी है,तरह के कानून से ड्राइवरों की और कमी बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि ड्राइवरों की परेशानी की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान रोड ट्रांसपोटर्स और ड्राइवरों का है।
एआईएमटीसी ने क्या कहा?
एआईएमटीसी का कहना है कि देश में एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल का अभाव है। इसके कारण मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो पाती और ड्राइवर को दोषी करार दिया जाता है। दुर्घटनास्थल से भागने की किसी ड्राइवर की मंशा नहीं होती है, लेकिन आसपास जमा भीड़ से बचने के लिए ऐसा करना पड़ता है।
AIMTC मप्र शाखा के प्रमुख राकेश तिवारी ने कहा, “हमने राष्ट्रीय स्तर के निकाय को अपना समर्थन दिया है। देश में लगभग 95 लाख ट्रकों में से राज्य में लगभग 5 लाख ट्रक हैं जो करोड़ों लोगों के लिए रोजगार पैदा करते हैं।
इस तरह का एकतरफा और बिना सोचे-समझे प्रावधान उन्हें हतोत्साहित कर रहा है। उन्होंने कहा कि एआईएमटीसी अगले एक सप्ताह में देशभर में नए प्रावधान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की अपनी आगे की रणनीति तय करेगी।
पहले क्या था कानून और अब संशोधन क्या होगा?
हिट एंड रन मामले को IPC की धारा 279 (लापरवाही से वाहन चलाना), 304A (लापरवाही के कारण मौत) और 338 (जान जोखिम में डालना) के तहत केस दर्ज किया जाता है। इसमें दो साल की सजा का प्रावधान है। विशेष केस में आईपीसी की धारा 302 भी जोड़ दी जाती है।
संशोधन के बाद सेक्शन 104 (2) के तहत हिट एंड रन की घटना के बाद यदि कोई आरोपी घटनास्थल से भाग जाता है। पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित नहीं करता है, तो उसे 10 साल तक की सजा भुगतनी होगी और जुर्माना देना होगा।
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राजधानी दिल्ली में जल्द ही स्वतंत्रता सेनानी सावरकर के नाम पर नया कॉलेज स्थापित होने की संभावना
नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में जल्द ही स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर के नाम पर नया कॉलेज स्थापित होने की संभावना है। संभावना जताई जा रही है कि आगामी 3 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कॉलेज की आधारशिला रख सकते हैं। आपको बता दें कि पूर्वी और पश्चिमी दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के दो नए परिसरों का निर्माण होने वाला है। इसके साथ ही एक कॉलेज की आधारशिला रखे जाने की भी संभावनाहै जिसका नाम वीर सावरकर के ऊपर रखा जा सकता है।
140 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत
दिल्ली विश्वविद्यालय के सूत्रों की ओर से वीर सावरकर के नाम पर नए कॉलेज के बारे में जानकारी दी गई है। बता दें कि इससे पहले साल 2021 में दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की ओर से नजफगढ़ में 140 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सावरकर कॉलेज बनाने का अनुमोदन किया गया था। डीयू के सूत्रों ने बताया है कि कॉलेज की आधारशिला रखने के लिए पीएम मोदी को निमंत्रण दिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से इस बारे में पुष्टि मिलने का इंतजार किया जा रहा है।
कहां बनेंगे पूर्वी और पश्चिमी परिसर?
दिल्ली विश्वविद्यालय के सूत्रों ने बताया है कि यूनिवर्सिटी के पूर्वी परिसर की स्थापना सूरजमल विहार में प्रस्तावित है और इसमें 373 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी। वहीं, विश्विद्यालय के पश्चिमी परिसर की स्थापना द्वारका में होगी।
इन नामों के भी प्रस्ताव
दिल्ली यूनिवर्सिटी की कार्यकारी परिषद ने साल 2021 में भाजपा की दिवंगत नेता सुषमा स्वराज के नाम पर कॉलेज के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी थी। इसके अलावा डीयू को कुलपति को दो प्रस्तावित कॉलेजों के लिए नामों के चयन का अधिकार दिया गया था। इन नामों की लिस्ट में स्वामी विवेकानंद, वल्लभभाई पटेल, अटल बिहारी वाजपेयी और सावित्रीबाई फुले जैसे नाम शामिल थे।
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