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उत्तर प्रदेश

लगातार तीसरे दिन मेरठ और बागपत में शिवभक्तों पर हुई पुष्प वर्षा

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मेरठ/बागपत,। योगी सरकार के निर्देश पर लगातार तीसरे दिन शुक्रवार को मेरठ और बागपत में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। गुरुवार को मेरठ में जहां डीएम और एसएसपी ने हेलीकॉप्टर से शिव भक्तों पर फूल बरसाए थे तो वहीं शुक्रवार को श्रावण शिवरात्रि के पावन अवसर पर मेरठ मंडल की मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी जे और आईजी नचिकेता झा ने मेरठ में बाबा औघड़नाथ मंदिर और बागपत में पुरा महादेव मंदिर में कांवड़ियों पर हेलिकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। दोनों अधिकारियों ने पुष्प वर्षा के साथ ही मंदिर परिसर का सर्वेक्षण भी किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होते देख कावंडिये खुशी से झूम उठे और बोल बम बोल बम के नारे लगाने लगे। इससे पूर्व गुरुवार को मेरठ के डीएम दीपक मीणा और एसएसपी विपिन ताड़ा ने भी मेरठ के ऐतिहासिक औघड़नाथ मंदिर, दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग, पल्लवपुरम, सिवाय टोल प्लाजा पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की थी। बुधवार को भी मेरठ में कांवड़ियों पर बुलडोजर से पुष्प वर्षा की गई थी। पुष्प वर्षा के साथ समूचे कांवड़ यात्रा मार्ग पर योगी सरकार के द्वारा की गई व्यवस्था पर कांवड़ियों ने खुशी जताई और सीएम योगी का धन्यवाद भी दिया।

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उत्तर प्रदेश

संभल हिंसा: सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को झटका, हाईकोर्ट ने ठुकराई FIR रद्द करने वाली याचिका की खारिज

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संभल। यूपी के संभल हिंसा मामले में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को हाई कोर्ट से झटका लगा है। शुक्रवार को अदालत ने बर्क की एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। हालांकि, हाई कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि फिलहाल बर्क की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।

कोर्ट ने कहा है कि जिन धाराओं में सांसद बर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उनमें 7 साल से कम की सजा होती है। इस मामले में पुलिस सांसद बर्क को नोटिस जारी करेगी. नोटिस जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है। सांसद बर्क को पुलिस की जांच में सहयोग करना होगा।

बता दें कि संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क के खिलाफ संभल थाने में उकसाने के आरोप में पुलसि ने एफआईआर दर्ज की है। यह एफआईआर 24 नंवबर को हुई हिंसा के लिए लोगों को उकसाने के मामले में सांसद के खिलाफ नामजद की गई थी। संभल में 24 नवंबर को हिंसा भड़की थी।

कोर्ट के आदेश पर 19 नवंबर को जामा मस्जिद में पहली बार सर्वे किया गया था। इसके फिर एक बार फिर जब सुबह करीब 7 बजे कोर्ट द्वारा नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर और उनकी टीम के छह सदस्य दूसरे फेज के सर्वे के लिए मस्जिद में गए तो हिंसा भड़क गई। इस हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इतना ही नहीं कुछ पुलिसवालों को भी चोटें आईं थीं।

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