अन्तर्राष्ट्रीय
पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय से जुड़ी मस्जिद की मीनारों को ढहाया गया, पुलिस की निगरानी में हुआ पूरा काम
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अहमदिया समुदाय से जुड़ी एक मस्जिद को तोड़ दिया गया है। अहमदी खुद को मुसलमान बताते हैं, लेकिन पाकिस्तान में उन्हें मुसलमान नहीं माना जाता है। अहमदी समुदाय की यह मस्जिद लाहौर से करीब 130 किलोमीटर दूर देपालपुर के ओकारा में बनी हुई थी।
जमात-ए-अहमदिया पाकिस्तान (जेएपी) के पदाधिकारी आमिर महमूद ने बताया कि पंजाब पुलिस के 12 से अधिक पुलिसकर्मियों ने सुभान शाह में अहमदिया मस्जिद की मीनारों को ध्वस्त कर दिया और वहां लिखे शब्दों को भी हटा दिया।
उन्होंने बताया, “पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) की निगरानी में देपालपुर थाने से पुलिस की दो गाड़ियां आईं और अहमदी मस्जिद पर छापेमारी करके इलाके की घेराबंदी कर दी। इसके बाद मीनारों को ढहा दिया गया। उन्होंने सीमेंट का इस्तेमाल करते हुए वहां लिखे शब्दों को भी हटा दिया।” महमूद ने बताया कि यह मस्जिद 1984 से पहले बनी थी।
लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति तारिक सलीम शेख ने पिछले वर्ष अपने फैसले में यह स्पष्ट कर दिया था कि 1984 से पहले बनी अहमदी मस्जिदों की संरचनाओं में किसी तरह की छेड़छाड़ की आवश्यकता नहीं है।
पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, “हमें देपालपुर में अहमदिया मस्जिद की मीनारों के खिलाफ शिकायत मिली थी। हमने स्थानीय अहमदिया लोगों को बुलाया और उनसे मीनारों को गिराने के लिए कहा क्योंकि वे मुस्लिम मस्जिदों के समान हैं। उनके इनकार करने पर पुलिस ने उन्हें गिरा दिया।’ महमूद ने बताया कि पिछले वर्ष पाकिस्तान में अहमदिया लोगों की कम से कम 42 मस्जिदों पर हमला हुआ था।
अन्तर्राष्ट्रीय
हिंदू नेता चिन्मय कृष्णदास की जमानत अर्जी को चट्टोग्राम की अदालत ने किया खारिज
ढाका। बांग्लादेश हिंसा मामले में गिरफ्तार हिंदू नेता चिन्मय कृष्णदास की जमानत अर्जी को चट्टोग्राम की अदालत ने खारिज कर दिया है। डेली स्टार की खबर के अनुसार इस्कॉन के पूर्व नेता चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की जमानत याचिका को बांग्लादेश की चट्टोग्राम अदालत में सुनवाई के लिए लगाया गया था। मगर कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया।
कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने कहा कि यह बेहद दुखद खबर है। हम जानते हैं कि पूरी दुनिया की नजर इस पर थी। सभी को उम्मीद थी कि नए साल में चिन्मय प्रभु को आजादी मिल जाएगी, लेकिन 42 दिन बाद भी उनकी जमानत आज सुनवाई में खारिज कर दी गई। बांग्लादेश सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनको न्याय मिले
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