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बिजनेस

अगले 4 साल में 19 अरब डॉलर का हो जाएगा मोबाइल वाणिज्य बाजार

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कोलकाता| देश का मोबाइल वाणिज्य बाजार 2019 तक बढ़ कर 19 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। देश में स्मार्टफोन की बिक्री हर तीसरे महीने 51 प्रतिशत तक बढ़ रही है। वर्तमान में देश में मोबाइल कारोबार दो अरब डॉलर है। बाजार अनुसंधान कंपनी द्वारा जारी किए गए अध्ययन के मुताबिक, “किसी उत्पाद के बारे में किसी भी समय और कहीं भी जानकारी हासिल करने के लिए स्मार्टफोन खरीदारी का एक उभरता हुआ केंद्र बन गया है। दूरस्थ बाजारों तक पहुंच बनाने और उपभोक्ताओं की खरीदारी के तरीके में बदलाव के साथ ई-वाणिज्य कंपनियों ने अब मोबाइल वाणिज्य की ओर अपना ध्यान बढ़ा दिया है।”

इस सर्वेक्षण में पता चला है कि 90 प्रतिशत से अधिक उपभोक्ता अपने फोन के जरिए ही विभिन्न उत्पादों और सेवाओं की खोज करते हैं। स्मार्टफोन के जरिए दूरस्थ क्षेत्रों में ऑनलाइन लेनदेन भी 30 से 50 प्रतिशत तक बढ़ गया है।

इस अध्ययन के मुताबिक, 54 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने अपने स्मार्टफोन पर उत्पाद या सेवाएं जरूर ली है।

इस तरह समझा जा सकता है कि ‘फ्लिपकार्ट’ और ‘क्विकर’ जैसी ई-वाणिज्य कंपनियां मोबाइल कारोबार को बढ़ाने की दिशा में अपनी योजनाओं के प्रति गंभीर हैं।

देश में 2014 में 8 लाख मोबाइलों का आयात किया गया था।

 

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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