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प्रादेशिक

एम्स की मांग को लेकर जम्मू बंद, जनजीवन प्रभावित

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जम्मू| जम्मू एवं कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में बुधवार को व्यापारियों और वकीलों द्वारा क्षेत्र में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना की मांग को लेकर आहूत बंद से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। स्थानीय व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों और वकीलों की समन्वय समिति द्वारा बंद के आह्वान के कारण बुधवार को बाजार, सार्वजनिक परिवहन, व्यापार और शैक्षिक संस्थान बंद रहे।

सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध न होने के कारण सरकारी कार्यालयों, बैंकों और डाकघरों में भी कर्मचरियों की उपस्थिति अपेक्षाकृत कम रही।

शहर के पुराने इलाकों में पूरी तरह से बंद रहे, जबकि बाहरी इलाकों में छिटपुट सार्वजनिक वाहन दिखाई दिए।

कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों ने सुरक्षा बल तैनात किए हैं।

जम्मू विश्वविद्यालय ने बुधवार को होने वाली सभी परीक्षाएं रद्द कर दी। विश्वविद्यालय द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक, रद्द की गई परीक्षाओं के लिए नई तारीखें जल्द घोषित की जाएंगी।

समन्वय समिति में जम्मू बार एसोसिएशन, वाणिज्य एवं उद्योग चैंबर और स्थानीय ट्रांसपोर्टरों के एसोसिएशन शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत

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नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।

मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत

कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।

बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।

 

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