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महाराष्ट्र में पुल ढहा, केंद्र ने बचाव के लिए एनडीआरएफ दल भेजे

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महाराष्ट्र में पुल ढहा, केंद्र ने बचाव के लिए एनडीआरएफ दल भेजे

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महाराष्ट्र में पुल ढहा, केंद्र ने बचाव के लिए एनडीआरएफ दल भेजे

नई दिल्ली| केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि महाराष्ट्र में मंगलवार देर रात सावित्री नदी पर एक पुल ढह जाने से दो यात्री बसों व चार अन्य वाहनों के बह जाने की आशंका है। शून्यकाल के दौरान शिवसेना सदस्य विनायक राउत द्वारा मुद्दा उठाए जाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि केंद्र सरकार ने बचाव अभियान के लिए घटनास्थल पर 12 नौकाओं व गोताखोरों के साथ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के चार दलों को भेजा है।

राजनाथ ने कहा, “यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं सदन के सदस्यों को यह सूचित करना चाहूंगा कि मंगलवार रात 11.30 बजे नदी के तेज बहाव के कारण रायगढ़ जिले के महद के निकट सावित्री नदी पर बना पुल बह गया।”

गृह मंत्री ने कहा, “मैंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात की है।” उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और राहत व बचाव कार्यो की निगरानी कर रहे हैं।

मंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में केंद्र राज्य सरकार को हर तरह का सहयोग व सहायता मुहैया कराएगा।

एक अधिकारी ने कहा कि पुल के ढहने के बाद नदी के तेज बहाव में कम से कम दो यात्री बस बह गए, जिनमें लगभग 22 यात्री सवार थे।

तटीय कोंकण, उत्तर व पश्चिम महाराष्ट्र में बीते पांच दिनों से मूसलाधार बारिश जारी है। बीते 24 घंटों में बारिश से संबंधित घटनाओं में कम से कम 10 लोगों की मौत हो चुकी है।

उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत

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नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।

मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत

कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।

बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।

 

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