प्रादेशिक
दिल्ली : अदालत ने 2 बच्चों के दाखिले का आदेश दिया
नई दिल्ली| दिल्ली उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को दो बच्चों का अपने स्कूलों में दाखिला कराने का आदेश दिया है। अदालत ने दोनों बच्चों को नौवीं कक्षा में दाखिला दिलाने के लिए कहा है। न्यायमूर्ति मनमोहन ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह दोनों भाई एस.एम. एहसान रजा (15) और बशर आलम (16) को सरकारी स्कूल में नौवीं कक्षा में दाखिला दिलाए। अदालत ने बुधवार को यह फैसला सुनाया था।
दोनों छात्रों के पास कक्षा आठ पास करने का प्रमाण पत्र और संबंधित स्कूल का वैध हस्तांतरण प्रमाण पत्र था बावजूद इसके सरकारी स्कूल द्वारा नौवीं कक्षा में प्रवेश संबंधी उनका आवेदन खारिज कर दिया गया था। सरकारी स्कूल के इस फैसले के खिलाफ दोनों भाई दिल्ली उच्च न्यायालय चले गए थे। रजा के प्रवेश संबंधी आवेदन को दिल्ली सरकार द्वारा कराए जाने वाले एक परीक्षा को पास न कर पाने के कारण खारिज कर दिया गया था, जबकि आलम की उम्र ज्यादा बताते हुए उसको अयोग्य ठहरा दिया गया था। दोनों भाइयों ने बिहार के एक स्कूल से कक्षा आठ पास किया था। दो हफ्तों तक उन्होंने कक्षा नौ की भी पढ़ाई की थी। मई 2014 में उनका परिवार दिल्ली रहने आ गया था।
याचिकाकर्ताओं के वकील अशोक अग्रवाल ने कहा, “अगर नौवीं कक्षा में बच्चों को प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाता है, तब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 16 (किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा और न ही पाठशाला से बाहर किया जाएगा जब तक कि बच्चा प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता) निर्थक हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा निदेशालय ने नौवीं कक्षा में प्रवेश के लिए कोई उम्र सीमा तय नहीं की है, इसलिए शिक्षा के लिए किसी भी तरह की उम्र सीमा तय करना गैरकानूनी है।
उत्तर प्रदेश
संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद
संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।
इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।
इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।
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