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प्रादेशिक

पांच साल की बेटी की शादी आठ साल के बच्चे से कराने का सुनाया फरमान

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गुना। मध्य प्रदेश के गुना में पंचायत ने एक पिता को सजा के तौर पर अपनी 5 साल की मासूम बेटी की शादी एक 8 साल के बच्चे से करने का तुगलकी फरमान सुनाया है। बच्ची के पिता पर तीन साल पहले बछड़े को मारने का आरोप है। पंचायत के इस शर्मनाक और गैरकानूनी फरमान के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया है। गुना के एडीएम निजाम खान ने भरोसा दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पंचायत ने यह बेतुका फरमान तब जारी किया जब गांव वाले यह मानने लग गए कि 3 साल पहले गाय के बछड़े की मौत के बाद से गांव में कुछ भी मंगलकारी नहीं हो रहा। लडक़ी के पिता जगदीश बंजारा ने 3 साल पहले अपने खेत में चर रहे एक बछड़े को पत्थर मारा था जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद गांव वालों ने उनके पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। उनसे गंगा में नहाने और गांव वालों में खाना बांटने को भी कहा गया।

पंचायत के मुताबिक जबसे बछड़े की मौत हुई है तब से गांव में अच्छा कुछ हुआ ही नहीं। इस तरह पश्चाताप के तौर पर पंचायत ने जगदीश को उसकी 5 साल की बेटी की शादी एक 8 साल के लडक़े से करने का फरमान सुनाया। पंचायत का मानना था कि इस प्रायश्चित के बाद ही गांववालों का अच्छा समय शुरू होगा।
इस नाइंसाफी के खिलाफ लडक़ी की मां ने आवाज उठाते हुए एसडीएम नीरज शर्मा के यहां शिकायत दर्ज कराई है। अधिकारियों ने पहले ही पंचायत को चेतावनी दे रखी है कि इस तरह का कोई कदम न उठाया जाए लेकिन पंचायत भी टस से मस नहीं हो रही है। वह अपने फैसले को बदलने के मूड में नहीं है।

उत्तर प्रदेश

संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद

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संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।

इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।

इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।

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