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उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक बड़ा रेल हादसा होने से टला, एक ही ट्रैक पर आ गई दो ट्रेनें

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वाराणसी। उत्तर प्रदेश में गुरुवार को एक बड़ा रेल हादसा होने से बच गया। दरअसल, वाराणसी में एक ही ट्रैक पर दो ट्रेनें आमने-सामने आ गई। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और अयोध्या धाम स्पेशल टक्कर होने से बाल बाल बच गई। जानकारी के अनुसार, चेन पुलिंग के कारण नई दिल्ली से जयनगर की ओर जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस वाराणसी जंक्शन के यार्ड में खड़ी थी। इससे स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन का पिछला हिस्सा सिंगनल क्रासिंग के पार ही रुक गया।

क्या हुआ ?

मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह 8.15 बजे गाड़ी संख्या -12562 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर एक पर प्रवेश कर रही थी. इस बीच अचानक चेन पुलिंग से ट्रेन आउटर में खड़ी हो गई. तीन एसएलआर बोगियां क्रॉस ओवर (क्रॉसिंग के बाहर) ही रह गई. इधर, पहले ही लोवर सिग्नल मिलने पर प्लेटफार्म से प्रस्थान गाड़ी संख्या – 08851 विलासपुर- अयोध्या धाम स्पेशल ट्रेन के पहिए ठिठक गए. चालक ने आपात ब्रेक लगाकर कुछ दूर पहले ट्रेन रोक दिया.

रेलवे कंट्रोल से सूचना मिलते ही स्थानीय अधिकारी हरकत में आ गए. परिचालन और सिग्नल विभाग के कर्मचारियों के साथ उन्होंने मौका मुआयना किया. एक साथ दोनों ट्रेनों के लोवर सिग्नल मिलने पर सवाल खड़े हुए. वहीं चेन पुलिंग की वजहों का भी पता लगाया जा रहा है. अपर मंडल रेल प्रबंधक लालजी चौधरी ने बताया कि जांच के लिए पांच सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया गया है. जो 48 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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उत्तर प्रदेश

50 साल पुरानी मस्जिद को हटाने का आदेश, मुतवल्ली पर 4.12 लाख रुपये का जुर्माना

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बागपत। बागपत के राजपुर खामपुर गांव में 50-60 साल पहले तालाब की जमीन पर बनी अवैध मस्जिद को हटाने का आदेश जारी हुआ है। तहसीलदार की अदालत में सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया गया, जिसमें मस्जिद के मुतवल्ली पर 4.12 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

विवाद कैसे शुरू हुआ?

गांव के निवासी गुलशार ने जुलाई में हाईकोर्ट में विशेष याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने मुतवल्ली पर आरोप लगाया कि उन्होंने गांव के तालाब की जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण किया है। गुलशार का कहना था कि तालाब की जमीन पर मस्जिद का निर्माण करके मुतवल्ली ने सरकारी संपत्ति का अतिक्रमण किया है, इसलिए इसे हटाया जाना चाहिए।

कोर्ट की सुनवाई और फैसला

हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्व संहिता के आधार पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। आदेश में 90 दिन के अंदर मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद, डीएम के आदेश पर तहसीलदार ने मस्जिद की जमीन की माप कराई, जिसमें पाया गया कि मस्जिद वास्तव में तालाब की जमीन पर स्थित है।

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