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नेशनल

कोई बच्चा चंदामामा के आंगन में कर रहा अठखेलियां और प्यार से देख रही मां

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rover was rotated in search of a safe route

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नई दिल्ली। भारत के मून मिशन के चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिग के बाद अब रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम नई-नई तस्वीरें साझा कर रहे हैं। इस बीच आज फिर इसरो ने लैंडर द्वारा बनाई गई एक वीडियो जारी की है।

जैसे चंदामामा के आंगन में कर रहा हो अठखेलियां…

इस वीडियो में रोवर (Chandrayaan 3 Pragyan rover Video) खास अंदाज में दिख रहा है। दरअसल, वो सुरक्षित मार्ग की तलाश में गोल गोल घूम रहा है।  रोटेशन को लैंडर इमेजर कैमरे द्वारा लिया गया है। इस पर इसरो ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ऐसा महसूस हो रहा है मानो कोई बच्चा चंदामामा के आंगन में अठखेलियां कर रहा हो और मां प्यार से देख रही हो।

चांद पर सल्फर की फिर हुई पुष्टि

इससे पहले इसरो ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर विक्रम लैंडर द्वारा जारी एक और फोटो पोस्ट किया था। इसमें रोवर लेजर-प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप (LIBS) उपकरण द्वारा चांद पर नए तत्वों को खोजते देखा जा रहा है। इसरो ने बताया कि इस उपकरण ने भी अब चांद पर सल्फर होने की पुष्टि की है।

पहले भी हो चुकी पुष्टि

चांद पर सल्फर, ऑक्सीजन, टाइटेनियम, मैंगनीज, सिलिकॉन और आयरन समेत कई तत्व मिलने की पुष्टि इसरो पहले भी कर चुका है।

नेशनल

दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से मिली कस्टडी पेरोल, करेंगे चुनाव प्रचार

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नई दिल्ली। दिल्ली सांप्रदायिक दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ताहिर को चुनाव प्रचार के लिए कोर्ट से कस्टडी पेरोल मिल गई है। इसके बाद ताहिर हुसैन को पुलिस हिरासत में चुनाव प्रचार करने की छूट मिल गई है। ताहिर हुसैन दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट से एआईएमआईएम पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ताहिर हुसैन ने पूर्व में सुप्रीम कोर्ट में चुनाव प्रचार के लिए जमानत देने की याचिका दायर की थी, लेकिन इसकी मंजूरी नहीं मिल पाई थी। अब उन्होंने पुलिस हिरासत में ही चुनाव प्रचार करने देने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट से मांगी थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तों के साथ AIMIM उम्मीदवार को कस्टडी पेरोल दी है। इस दौरान उसे अपने घर जाने की भी इजाजत नहीं मिली है।
ताहिर को 29 जनवरी से 3 फरवरी तक कस्टडी परोल दी गई है। ताहिर हुसैन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल ने न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ से कहा कि चुनाव प्रचार के लिए केवल चार-पांच दिन बचे हैं, इसलिए उन्हें पुलिस हिरासत में मतदाताओं से संपर्क करने की अनुमति दी जाए।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने ताहिर के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि उनकी भूमिका गंभीर है। उन्होंने कहा कि अगर राहत दी जाती है तो हर कोई जेल से नामांकन दाखिल करेगा। कोर्ट ने राजू से कहा कि वह इस बारे में निर्देश मांगें कि किस तरह के खर्च और किस तरह की सुरक्षा की जरूरत होगी। पीठ ने अग्रवाल से यह भी कहा कि वह बताएं कि हुसैन क्या वचन देंगे। लंबे बहस के बाद कोर्ट ने कई शर्तों के आधार पर ताहिर को कस्टडी पेरोल दी।

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