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प्रादेशिक

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कार्यों को जल्द शुरू करने के दिए निर्देश

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लखनऊ स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रथम चरण में 12 मार्गों के कराए जाने वाले सुधार कार्य को शीघ्र प्रारंभ किया जाए और निर्माण कार्यो के क्रियान्वयन में कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित किया जाए। इससे मार्ग सुधार कार्यो के साथ मजदूरों को रोजगार भी मिलेगा ।

लोक निर्माण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार लखनऊ में 12 मार्गों के सुधार का कार्य लखनऊ स्मार्ट मिशन के अंतर्गत कराया जाएगा प्रथम चरण में कुल लंबाई 9.480 किलोमीटर हेतु स्वीकृत लागत रू०102 करोड़ 9 लाख66हजार के सापेक्ष रु० 5666 लाख का आवंटन लोक निर्माण विभाग को किया गया है।

लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा मार्गवार लागत की स्वीकृति जारी की गई थी, जिसके क्रम में तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है और आमंत्रित निविदाओं का निस्तारण करते हुए अनुबंध का गठन भी किया जा चुका है, शीघ्र ही कार्य प्रारंभ किए जाएंगे।

 

उत्तर प्रदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

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नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।

पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।

हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।

 

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