प्रादेशिक
गुजरात के तो गधों का भी ऐड हो रहा और हम पर इल्जाम लगाते हैं: अखिलेश
रायबरेली/जालौन। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बयानों से एक-दूजे को पछाडऩे की होड़ लग गई है। इसी कड़ी में सोमवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुटकी लेते हुए कहा कि वह अमिताभ बच्चन से कहें कि गुजरात के गधों का प्रचार न करें। उन्होंने मोदी से गधों का प्रचार कराना बंद कर महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का अनुरोध किया। अमिताभ बच्चन ने गुजरात के वन्य गधा अभयारण्य का एक प्रचार किया है, अखिलेश उसी का संदर्भ दे रहे थे।
अखिलेश का यह बयान प्रधानमंत्री द्वारा रविवार को एक चुनाव रैली में दिए गए उस बयान के जवाब में आया है, जिसमें मोदी ने प्रदेश की समाजवादी पार्टी (सपा) सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था, “अगर किसी गांव में कब्रिस्तान बनाने के लिए कोष मिलता है, तो उसे श्मशान बनाने के लिए भी कोष मिलना चाहिए।”
अखिलेश यादव ने राय बरेली में एक चुनाव रैली में मोदी से गधों का प्रचार बंद कर महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने अमिताभ बच्चन का नाम लिए बिना कहा, “एक विज्ञापन है, जिसमें गधे दिखाई देते हैं। मैं सदी के सबसे महान नायक से आग्रह करता हूं कि वह गुजरात के गधों का प्रचार करना बंद करें।”
सपा प्रमुख ने कहा, “क्या आपने कभी गधों के प्रचार के बारे में सुना है? गुजरात के लोग गधों का प्रचार कर रहे हैं। और वे लोग मुझ पर केवल कब्रिस्तान के लिए काम करने का आरोप लगाते हैं।”
मोदी ने उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में कहा था कि जाति या धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा, “अगर ईद में निर्बाध बिजली दी जाती है, तो होली में भी निर्बाध बिजली दी जानी चाहिए।”
प्रादेशिक
हरियाणा सरकार ने नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए उप-वर्गीकरण लागू किया
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए आरक्षण का उप-वर्गीकरण लागू किया है। हरियाणा विधानसभा में बोलते हुए, सीएम सैनी ने कहा, “विधानसभा सत्र में है और मुझे लगा कि सदन को इस सत्र में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ दिन पहले दिए गए फैसले के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए, जिसे अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण के संबंध में इस अधिसूचना के माध्यम से हमारे मंत्रिमंडल द्वारा पहले ही मंजूरी दे दी गई थी। हरियाणा में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण के वर्गीकरण के संबंध में आज लिया गया निर्णय तुरंत प्रभाव से लागू होगा। और पांच बजे के बाद, आम जनता इसे मुख्य सचिव की वेबसाइट से देख सकती है।”
1 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने 6:1 के बहुमत के फैसले से फैसला सुनाया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) आरक्षण के भीतर उप-वर्गीकरण अनुमेय है। इस मामले में छह अलग-अलग राय दी गईं। यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सात न्यायाधीशों की पीठ ने सुनाया, जिसने ईवी चिन्नैया मामले में पहले के निर्णयों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि उप-वर्गीकरण की अनुमति नहीं है क्योंकि एससी/एसटी समरूप वर्ग बनाते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ के अलावा, पीठ में अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा थे।
न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी ने असहमति जताते हुए कहा कि वह बहुमत के फैसले से असहमत हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और मनोज मिश्रा द्वारा लिखे गए फैसले में, उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 14 एक ऐसे वर्ग के उप-वर्गीकरण की अनुमति देता है जो कानून के उद्देश्य के लिए समान रूप से स्थित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी में पहचान करने वाले क्रीमी वकील की आवश्यकता पर विचार किया क्योंकि संविधान पीठ के सात में से चार न्यायाधीशों ने इन लोगों को सकारात्मक आरक्षण के लाभ से बाहर रखने का सुझाव दिया। न्यायमूर्ति बीआर गवई ने अपना विचार व्यक्त किया था कि राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (एससी/एसटी) के लिए क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए।
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