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याकूब की याचिका खारिज, गुरुवार को फांसी तय

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नई दिल्ली/मुंबई। सर्वोच्च न्यायालय ने मुंबई में 1993 में हुए श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों के मामले के दोषी याकूब मेमन की फांसी पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी और इसके साथ ही उसे गुरुवार को फांसी देने का रास्ता साफ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) तथा कांग्रेस ने कहा कि कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने कहा है कि राजनीतिक समर्थन की कमी के कारण ही मेमन को फांसी दी जा रही है।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी.पंत तथा न्यायमूर्ति अमिताव राव की पीठ ने मेमन की याचिका खारिज करते हुए कहा, “मृत्यु वारंट गलत नहीं ठहराया जा सकता।” न्यायालय के फैसले के मद्देनजर, महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.वी.राव ने भी याकूब की दया याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही याकूब को फांसी का रास्ता साफ हो गया है।

मेमन (53) ने हालांकि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के समक्ष एक ताजा दया याचिका दाखिल की है, जिसे गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है। याकूब की याचिकाएं खारिज होने के साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर केंद्रीय कारागार में गुरुवार सुबह सात बजे मेमन को फांसी देने की तैयारी पूरी कर ली है। राज्य सरकार ने किसी अप्रिय घटना को टालने के लिए जेल परिसर में तथा बाहर, मुंबई के माहिम स्थित मेमन के घर के बाहर तथा राज्य भर में अन्य संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त सुरक्षाबल तैनात कर रखे हैं।

आदेश की घोषणा करते हुए न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, “टाडा अदालत द्वारा 30 अप्रैल को जारी मृत्यु वारंट में हमें कोई कानूनी त्रुटि नजर नहीं आती।” मेमन की याचिका पर और एक पीठ (जिसने मेमन की क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई की थी और इसे 21 जुलाई, 2015 को खारिज कर दिया था) के औचित्य पर एक खंडपीठ द्वारा दिए गए एक संदर्भ पर दिनभर चली सुनवाई के बाद यह आदेश दिया गया। यह संदर्भ न्यायमूर्ति अनिल आर.दवे और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ के बीच मेमन की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के बाद पैदा हुए मतभेद के बाद आया था।

न्यायालय ने संदर्भ के बारे में कहा कि क्युरेटिव याचिका पर तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों के फैसले को इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत के लिहाज से अनुचित नहीं कहा जा सकता है। यह सिद्धांत इस न्यायालय ने चर्चित हुर्रा मामले में तय किए थे। मेमन को 12 मार्च, 1993 को मुंबई में हुए श्रंखलाबद्ध बम विस्फोट का दोषी पाया गया है। टाडा अदालत ने जुलाई, 2007 में मेमन और 11 अन्य को मुंबई विस्फोट (1993) मामले में मृत्युदंड सुनाया था, जिस घटना में 257 लोगों की मौत हो गई थी और 712 लोग घायल हो गए थे।

सर्वोच्च न्यायालय ने 21 मार्च, 2013 को मेमन की मौत की सजा को बरकरार रखा था, जबकि अन्य की मौत की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया था। एक दोषी की बाद में मौत हो गई। मेमन की क्युरेटिव याचिका 21 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.एल.दत्तू, न्यायमूर्ति टी.एस.ठाकुर तथा न्यायमूर्ति अनिल आर.दवे की पीठ ने खारिज कर दी थी। प्रख्यात नागरिकों तथा चार राजनीतिक पार्टियों के नेता उन 200 लोगों में शामिल थे, जिन्होंने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दया याचिका पर फिर से विचार करने की अपील की।

इनमें भाजपा के शत्रुघ्न सिन्हा, कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर, माकपा के सीताराम येचुरी, भाकपा के डी.राजा, अभिनेता नसीरूद्दीन शाह, फिल्म निर्माता महेश भट्ट, सामाजिक कार्यकर्ता तुषार गांधी, वकील वृंदा ग्रोवर तथा अर्थशास्त्री जीन ड्रेज शामिल थे। फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा के नलिन कोहली ने कहा, “सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी कहा उसे आपको स्वीकार करना चाहिए।”

इस बीच, एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 1993 में मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोट के दोषी याकूब मेमन को मृत्युदंड इसलिए मिला है, क्योंकि उसके पास किसी प्रकार का राजनीतिक समर्थन नहीं है। ओवैसी के मुताबिक याकूब के पास पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारों की तरह राजनीतिक समर्थन नहीं है।

नेशनल

PM इंटर्नशिप योजना लॉन्च, कहां और कैसे करें रजिस्ट्रेशन? मिलेंगे हर माह 5000 रुपए

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नई दिल्ली। भारत सरकार की इंटर्नशिप स्कीम, पीएम इंटर्नशिप योजना 2024 लांच कर दी गई है। पीएम इंटर्नशिप योजना का उद्देश्य अगले पांच वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। योजना के अनुसार, जो युवा पीएम इंटर्नशिप स्कीम सेलेक्शन प्रॉसेस के जरिए चुने जाएंगे, उन्हें हर महीने 5 हजार रुपये और साल में 6000 रुपये मिलेंगे। पहले दिन 3 अक्टूबर को ही पोर्टल पर इंटर्नशिप के लिए विभिन्न कंपनियों की ओर से कुल 1077 पदों के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया। इनमें एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल और फाॅर्म से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं। इस योजना के तहत युवाओं को मौजूदा कारोबारी माहौल से रूबरू कराकर उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाया जाएगा, जिससे की युवाओं को आसानी से नौकरियां मिल सकें। इंटर्नशिप के पहले बैच के लिए एप्लीकेशन विंडो 25 अक्टूबर तक ओपन रहेगी।

सरकार की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि पीएम इंटर्नशिप पायलट परियोजना का पहला चरण दिसंबर के पहले सप्ताह में पूरी होने की उम्मीद है. उसके बाद इसे पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण का नियम इस योजना में भी लागू होगा। परियोजना के संचालन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला ऑटोनोमस बॉडी बीआईएसएजी-एन (भास्कराचार्य नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर स्पेश एप्लिकेशंस एंड जियो इंफॉर्मेटिक्स) के साथ भागीदारी की गई है।

युवाओं के खाते में 4,500 रुपये डालेगी सरकार

पीएम इंटर्नशिप पोर्टल के माध्यम से भागीदार कंपनियां इंटर्नशिप के अवसर प्रदान कर सकती हैं। पायलट परियोजना के लिए टॉप कंपनियों की पहचान पिछले तीन साल में उनके सीएसआर (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व) व्यय के औसत के आधार पर की गई है। कोई भी दूसरी कंपनी, बैंक या वित्तीय संस्थान मंत्रालय की मंजूरी से इस योजना में भाग ले सकते हैं। प्रशिक्षुओं को हर महीने 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस कुल राशि में से 4,500 रुपये सरकार सीधे चयनित उम्मीदवार के बैंक खाते में डालेगी, जबकि 500 रुपये कंपनी अपने सीएसआर कोष से भुगतान करेगी। योजना के तहत प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण से जुड़ा खर्च कंपनी अपने सीएसआर कोष से उठाएगी।

पीएम इंटर्नशिप के लिए पात्रता

पूर्णकालिक नौकरी और पढ़ाई नहीं कर रहे 21 साल से 24 साल के युवा इसके लिए पोर्टल के जरिये आवेदन कर सकते हैं.
ऑनलाइन या डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम से जुड़े उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं.
जिन उम्मीदवारों ने हाई स्कूल, उच्च माध्यमिक स्कूल से परीक्षा उत्तीर्ण की है, आईटीआई का सर्टिफिकेट है, पॉलिटेक्निक संस्थान से डिप्लोमा है या बीए, बीएससी, बी.कॉम, बीसीए, बीबीए, बी.फार्मा जैसी डिग्री के साथ स्नातक हैं, वे सभी इसके लिए पात्र होंगे.
इसमें कुछ ऐसे मानदंड भी हैं, जिन्हें पूरा करने वाले योजना में शामिल नहीं हो पाएंगे.
इसमें जिन उम्मीदवारों के परिवार में किसी सदस्य की सालाना आय 2023-24 में 8 लाख रुपये से अधिक थी, उन्हें योजना शामिल नहीं किया जाएगा.

पीएम इंटर्नशिप के लिए ऐसे करें अप्लाई

पात्र उम्मीदवार पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. वहां उनके विवरण का इस्तेमाल ‘बायोडाटा’ तैयार करने के लिए किया जाएगा.
उम्मीदवार अपने पसंदीदा क्षेत्रों, भूमिकाओं और स्थानों के आधार पर इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं.
मामले में कोई शिकायत आने पर संबंधित कंपनी का नोडल अधिकारी इसका निपटान करेगा। जबकि कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय योजना पर नजर रखेगा.
पीएम इंटर्नशिप योजना में रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल www.pminternship.mca.gov.in पर किया जाएगा.
इंटर्नशिप 2दिसंबर से शुरू होगी और 12 महीने के लिए होगी.
इंटर्नशिप के लिए चयनित युवाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा कवर दिया जाएगा.
इसके लिए प्रीमियम का भुगतान सरकार करेगी.
कंपनियां चयनित उम्मीदवार को अतिरिक्त दुर्घटना बीमा उपलब्ध करा सकती हैं.

 

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