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प्रादेशिक

पांच सालों में दो लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देगी हरियाणा सरकार

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नई दिल्ली। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार पांच वर्षों में दो लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करेगी। सैनी ने यह भी कहा कि पिछले 10 साल के दौरान हरियाणा में बीजेपी सरकार ने 1.71 लाख युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं। सैनी ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय (आईजीएन) कॉलेज, लाडवा, कुरुक्षेत्र में स्वर्ण जयंती समारोह में कहा कि सरकारी नौकरियों की पेशकश के साथ-साथ, सरकार ने युवाओं को अपना व्यवसाय स्थापित करने में मदद करने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की हैं।

उन्होंने कहा कि आईजीएन कॉलेज की स्थापना 1974 में ग्रामीण बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी और अपनी 50 साल की यात्रा में इस संस्थान ने हजारों छात्रों को कुशल और जिम्मेदार नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सैनी ने कहा कि उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 79 सरकारी कॉलेज खोले हैं, जिनमें से 32 विशेष रूप से लड़कियों के लिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्यभर में 20 किलोमीटर के दायरे में एक सरकारी कॉलेज है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा राज्य में 13 नये विश्वविद्यालय भी स्थापित किये गये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1.71 लाख युवाओं को बिना किसी पक्षपात या रिश्वत के योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं और सरकार अगले पांच वर्षों में दो लाख और नौकरियां प्रदान करेगी।

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उत्तराखंड

यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड, इस मौके पर क्या बोले सीएम धामी

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देहरादून: उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। इसी के साथ उत्तराखंड UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। UCC के लागू होने से विशेष तौर पर सभी धर्मों की महिलाओं को एक समान अधिकार मिलेंगे।

UCC पोर्टल और नियम लॉन्च के मौके पर क्या बोले सीएम?

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने UCC पोर्टल और नियम लॉन्च पर कहा, ‘आज उत्तराखंड में UCC लागू करके हम संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज इसी क्षण से उत्तराखंड में UCC पूर्ण रूप से लागू हो गया है। आज से सभी धर्म की महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त होंगे। इस अवसर पर मैं समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन में आज हम यह कानून राज्य में लागू करने में सफल हुए हैं।

उत्तराखंड में UCC लागू होने से क्या-क्या बदल जाएगा?

यूसीसी लागू होने के बाद शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा।

किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय के लिए तलाक का एक समान कानून होगा।

हर धर्म और जाति की लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल होगी।

सभी धर्मों में बच्चा गोद लेने का अधिकार मिलेगा, दूसरे धर्म का बच्चा गोद नहीं ले सकते।

उत्तराखंड में हलाला और इद्दत जैसी प्रथा बंद हो जाएगी।

एक पति और पत्नी के जीवित होने पर दूसरा विवाह करना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।

जायदाद में लड़के और लड़कियों की बराबरी की हिस्सेदारी होगी।

लिव-इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है।

लिव-इन रिलेशनशिप वालों की उम्र 18 और 21 साल से कम है तो माता-पिता की सहमति लेनी होगी।

लिव इन से पैदा होने वाले बच्चे को शादी शुदा जोड़े के बच्चे की तरह अधिकार मिलेगा।

यूनिफॉर्म सिविल कोड से शेड्यूल ट्राइब को बाहर रखा गया है।

 

 

 

 

 

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