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मुख्य समाचार

दिल्ली कांग्रेस में बड़ा बदलाव, अरविंदर सिंह लवली बनाए गए प्रदेश अध्यक्ष

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Arvinder Singh Lovely made Delhi Congress state president

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नई दिल्ली। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष को बदलने की खबरों पर बीते दिनों जिस तरह से अटकलें लग रही थीं वह गुरुवार को सही साबित हुईं। आज (31 अगस्त) कांग्रेस ने कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की घोषणा की है। अब अरविंदर सिंह लवली दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे। अरविंदर सिंह लवली अनिल चौधरी की जगह लेंगे। लवली शीला दीक्षित सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं।

लंबे समय से टल रही थी नए अध्यक्ष की नियुक्ति

कहा जाता है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी की स्वीकार्यता पार्टी में कभी नहीं रही। शुरू से ही उनका विरोध होता रहा है, पर एमसीडी चुनाव में पार्टी को मिली करारी शिकस्त के बाद तो उनका जाना लगभग तय था। सूत्रों के मुताबिक चौधरी का इस्तीफा पहले ही हो चुका था, लेकिन पहले ‘भारत जोड़ो यात्रा’ और फिर कर्नाटक चुनाव के कारण नए अध्यक्ष का निर्णय टलता रहा।

बीते कई दिनों से दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष बदलने की जो अटकलें राजनीतिक गलियारों में चल रही थीं वह सच साबित हो गई हैं। गुरुवार को पार्टी ने शीला सरकार में मंत्री रह चुके अरविंदर सिंह लवली को प्रदेश का नया अध्यक्ष बनाया है। उन्होंने अनिल चौधरी की जगह ली है। काफी समय से यह खबरें थीं कि कांग्रेस की प्रदेश इकाई अध्यक्ष बदलने की मांग कर रही थी।

 

नेशनल

दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से मिली कस्टडी पेरोल, करेंगे चुनाव प्रचार

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नई दिल्ली। दिल्ली सांप्रदायिक दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ताहिर को चुनाव प्रचार के लिए कोर्ट से कस्टडी पेरोल मिल गई है। इसके बाद ताहिर हुसैन को पुलिस हिरासत में चुनाव प्रचार करने की छूट मिल गई है। ताहिर हुसैन दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट से एआईएमआईएम पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ताहिर हुसैन ने पूर्व में सुप्रीम कोर्ट में चुनाव प्रचार के लिए जमानत देने की याचिका दायर की थी, लेकिन इसकी मंजूरी नहीं मिल पाई थी। अब उन्होंने पुलिस हिरासत में ही चुनाव प्रचार करने देने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट से मांगी थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तों के साथ AIMIM उम्मीदवार को कस्टडी पेरोल दी है। इस दौरान उसे अपने घर जाने की भी इजाजत नहीं मिली है।
ताहिर को 29 जनवरी से 3 फरवरी तक कस्टडी परोल दी गई है। ताहिर हुसैन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल ने न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ से कहा कि चुनाव प्रचार के लिए केवल चार-पांच दिन बचे हैं, इसलिए उन्हें पुलिस हिरासत में मतदाताओं से संपर्क करने की अनुमति दी जाए।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने ताहिर के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि उनकी भूमिका गंभीर है। उन्होंने कहा कि अगर राहत दी जाती है तो हर कोई जेल से नामांकन दाखिल करेगा। कोर्ट ने राजू से कहा कि वह इस बारे में निर्देश मांगें कि किस तरह के खर्च और किस तरह की सुरक्षा की जरूरत होगी। पीठ ने अग्रवाल से यह भी कहा कि वह बताएं कि हुसैन क्या वचन देंगे। लंबे बहस के बाद कोर्ट ने कई शर्तों के आधार पर ताहिर को कस्टडी पेरोल दी।

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