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नेशनल

लालू के बिगड़े बोल पर भाजपा का पलटवार, चीन सीमा विवाद पर राहुल को भी घेरा

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pralhad joshi

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नई दिल्ली। राजद नेता लालू यादव द्वारा पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी करने पर केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने हमला बोला है। जोशी ने कहा कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने वालों को जनता जवाब देती है। उन्होंने कहा कि जनता ने 2014 और 2019 में जवाब दिया था और आगे भी देगी।

दरअसल, लालू यादव ने बीते दिन कहा था कि I.N.D.I.A. गठबंधन के लोग मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नरेटी (गले) पर चढ़ने जा रहे हैं और उसे पकड़कर बाहर करने वाले हैं।

राष्ट्र हित नहीं, पुत्र हित चाह रहे लालू

जोशी ने कहा कि लालू उन लोगों (जेडीयू) के साथ बैठे हैं, जिन्होंने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लालू यादव राष्ट्रहित या राज्यहित के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वह नीतीश कुमार के बाद अपने बेटे को सीएम बनाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने यह अपवित्र गठबंधन बनाया है।

राहुल गांधी को नसीहत

प्रह्लाद जोशी ने आगे कहा मुझे लगता है कि राहुल गांधी यह नहीं समझ सकते कि चीन ने जो किया, जो नक्शा जारी किया उस पर विदेश मंत्रालय पहले ही दावों को खारिज कर चुका है। जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान चीन ने हमारी जमीन पर अतिक्रमण किया, तब क्या किया गया था।

राहुल गांधी के प्रति मेरी सहानुभूति

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी के प्रति मेरी सहानुभूति है। उन्हें चीनी मानचित्र पर भरोसा है, लेकिन हमारे विदेश मंत्रालय या वहां तैनात रक्षा बल के अधिकारियों पर भरोसा नहीं है। नेहरू-गांधी परिवार ने हमेशा चीन पर भरोसा किया है और यह उनकी समस्या है, क्योंकि वे भारत के सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग में, रक्षा विभाग पर भरोसा नहीं करते हैं।

उत्तराखंड

यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड, इस मौके पर क्या बोले सीएम धामी

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देहरादून: उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। इसी के साथ उत्तराखंड UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। UCC के लागू होने से विशेष तौर पर सभी धर्मों की महिलाओं को एक समान अधिकार मिलेंगे।

UCC पोर्टल और नियम लॉन्च के मौके पर क्या बोले सीएम?

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने UCC पोर्टल और नियम लॉन्च पर कहा, ‘आज उत्तराखंड में UCC लागू करके हम संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज इसी क्षण से उत्तराखंड में UCC पूर्ण रूप से लागू हो गया है। आज से सभी धर्म की महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त होंगे। इस अवसर पर मैं समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन में आज हम यह कानून राज्य में लागू करने में सफल हुए हैं।

उत्तराखंड में UCC लागू होने से क्या-क्या बदल जाएगा?

यूसीसी लागू होने के बाद शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा।

किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय के लिए तलाक का एक समान कानून होगा।

हर धर्म और जाति की लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल होगी।

सभी धर्मों में बच्चा गोद लेने का अधिकार मिलेगा, दूसरे धर्म का बच्चा गोद नहीं ले सकते।

उत्तराखंड में हलाला और इद्दत जैसी प्रथा बंद हो जाएगी।

एक पति और पत्नी के जीवित होने पर दूसरा विवाह करना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।

जायदाद में लड़के और लड़कियों की बराबरी की हिस्सेदारी होगी।

लिव-इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है।

लिव-इन रिलेशनशिप वालों की उम्र 18 और 21 साल से कम है तो माता-पिता की सहमति लेनी होगी।

लिव इन से पैदा होने वाले बच्चे को शादी शुदा जोड़े के बच्चे की तरह अधिकार मिलेगा।

यूनिफॉर्म सिविल कोड से शेड्यूल ट्राइब को बाहर रखा गया है।

 

 

 

 

 

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