उत्तर प्रदेश
सीएम योगी का निर्देश- सड़कों पर न चलने पाएं डग्गामार वाहन, उन्हें जीरो प्वाइंट पर ही रोकें
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरटीओ कार्यालयों में पासपोर्ट कार्यालयों की तर्ज में सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को परिवहन निगम एवं परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आरटीओ कार्यालयों में जनोपयोगी सुविधाएं बढ़ाएं। लोगों को अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े। तकनीक का सहारा लें और प्रक्रियाओं का सरलीकरण करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि फर्जी लाइसेंस कतई न बनने पाएं। आरटीओ ऑफिस में बाहरी व्यक्तियों की अनावश्यक उपस्थिति न हो। साथ ही पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर आरटीओ ऑफिस में भी सुविधाएं प्रदान करें। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए प्रदेश के आरटीओ कार्यालयों को बनाएं हाईटेक, जिससे उत्तर प्रदेश के आरटीओ कार्यालय देश में बनें मॉडल।
सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश ई चालान व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि सीधे जनता से जुड़ा होने के कारण परिवहन विभाग बहुत महत्वपूर्ण है। इसके दृष्टिगत ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए उपलब्ध सारथी ऐप एवं पोर्टल की तरह प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा फेसलेस सर्विसेज को शुरु करें। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चे प्रदेश ही नहीं देश का भविष्य हैं। उनके जीवन के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए अभियान चलाकर स्कूली वाहनों का फिटनेस टेस्ट कराएं। सिर्फ ट्रेंड चालक ही वाहनों को चलाते मिले इसका विशेष ध्यान रखें।
सीएम योगी ने कहा कि डग्गामार वाहन सड़कों पर न चलने पाएं, उन्हें जीरो प्वाइंट पर ही रोकें। साथ ही गृह, खनन और परिवहन विभाग टास्क फोर्स बनाकर ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों पर कार्रवाई करें। दूसरे राज्यों से आने वाले ओवरलोडेड वाहनों को बॉर्डर पर ही रोकें। उन्होंने कहा कि नई स्क्रैप पॉलिसी प्रदेश में ठीक ढंग से लागू है। इसको और बेहतर और प्रभावी तरीके से लागू करने आवश्यकता है। कंडम वाहनों को जल्द से जल्द स्क्रैप कर दें ताकि प्रदूषण का स्तर कम हो सके।
सीएम योगी ने कहा कि 2025 में आयोजित होने वाला महाकुंभ 2019 के सापेक्ष और दिव्य और भव्य होगा। महाकुंभ में देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को यात्रा में कोई असुविधा न हो इसके लिए सात हजार डेडीकेटेड बसों का संचालन करें। साथ ही इन बसों को चलाने वाले चालकों एवं परिचालकों की ठीक ढंग से ट्रेनिंग कराई जाए। उनके पास आईकार्ड एवं यूनिफॉर्म हो इसका विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से नए बस स्टेशनों का निर्माण कराएं। उनकी डिजाइन ऐसी तैयार करें, जिसमें उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति की झलक दिखे। सीएम योगी ने कहा कि सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी नियमों का प्रदेश में सख्ती से पालन करें। इसमें किसी तरह की लापरवाही न होने पाए।
उत्तर प्रदेश
सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत
नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।
मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत
कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।
मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।
बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।
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