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प्रादेशिक

बच्चों को जल्द जवान कर रहा इंटरनेट, सहमति से संबंध बनाने की उम्र हो 16 साल: HC  

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ग्वालियर। मप्र हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने आज एक बहुत महत्वपूर्ण मामले पर जोर दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि लड़का-लड़की के बीच आपसी सहमति से बनाए गए संबंधों की उम्र को 18 से 16 साल करने पर विचार किया जाए। इसके पीछे तर्क देते हुए कहा गया है कि आज के दौर में बच्चे जल्दी जवान हो रहे हैं।

ग्वालियर बैंच का कहना है कि मौजूदा दौर में इंटरनेट के चलते किशोर जल्दी विकसित और समझदार हो रहे हैं। ऐसे में उनके द्वारा उठाए गए कदम कई बार उनका भविष्य अंधकार में कर देते हैं। कई किशोर और नवयुवक पीड़ित लड़की जिसकी उम्र 18 से साल से कम होती है उससे संबंध बना लेते हैं।

इसके बाद उनके खिलाफ पुलिस पॉक्सो एक्ट एवं बलात्कार जैसे अपराध दर्ज करती है। विपरीत सेक्स के आकर्षण के चलते बनाए गए संबंधों में लड़कों को दोषी मान लिया जाता है, जबकि वे नासमझी में यह कृत्य करते हैं। इस कारण कई किशोर अन्याय से पीड़ित हो जाते हैं।

बता दें कि ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले राहुल जाटव के खिलाफ 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज हुआ था। 17 जुलाई 2020 को राहुल जाटव को गिरफ्तार किया गया था। तब से ही वह जेल में बंद है। उसके अधिवक्ता राजमणि बंसल ने हाई कोर्ट को बताया कि पीड़ित लड़की ने दो लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था।

घटना 18 जनवरी 2020 की है। लड़की राहुल के यहां कोचिंग पर पढ़ने जाती थी। घटना वाले दिन वो कोचिंग पहुंची तो वहां कोई नहीं था। कोचिंग संचालक राहुल जाटव ने उसे जूस पिलाया था इसके बाद वह बेहोश हो गई। इसके बाद राहुल ने उसके अश्लील वीडियो बनाए और लड़की से संबंध स्थापित किए।

आरोप है कि राहुल जाटव लगातार उसे वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता था और संबंध स्थापित करता था। उसके चलते लड़की गर्भवती हो गई थी। कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद सितंबर 2020 में उसका गर्भपात भी हुआ था।

पीड़ित लड़की ने अपने एक दूर के रिश्तेदार पर भी शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। अधिवक्ता बंसल ने कोर्ट को बताया गया कि दोनों लोगों की सहमति से ही आपसी संबंध बने थे। ऐसे में उनके मुवक्किल को झूठा फंसाया गया है। उन्होंने अपने मुवक्किल राहुल जाटव के खिलाफ दर्ज FIR को निरस्त करने की हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी।

सभी तर्कों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने राहुल जाटव के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त कर दिया है और केंद्र सरकार को सलाह दी है कि वह इंटरनेट के युग में किशोरों में उम्र से पहले आई वयस्कता को देखते हुए आपसी संबंधों की उम्र को 18 से 16 साल करने पर पुनर्विचार करे ताकि युवाओं के साथ कोई अन्याय जैसी बात नहीं हो। गौरतलब है कि दिल्ली में हुए निर्भया कांड के बाद आपसी संबंधों की उम्र को 16 से बढ़ाकर 18 साल किया गया था।

उत्तराखंड

भक्तों को सभी मौसमों में चार धाम मंदिरों में जाने की अनुमति – सीएम पुष्कर सिंह धामी

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उत्तराखंड। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा करने के लिए लाखों पर्यटक पहुंचते है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की शीतकालीन तीर्थयात्रा को साल भर चलने वाले आयोजन में बदल दिया है। सीएम धामी ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी डबल इंजन सरकार ने शीतकालीन तीर्थयात्रा शुरू की है। धामी ने कहा कि अब उत्तराखंड में तीर्थयात्रा 6 महीने के बदले पूरे 12 महीने आयोजित की जा रही है। यह कदम राज्य के पर्यटन को बढ़ाने और पूरे साल आध्यात्मिक यात्रा को बढ़ावा देने की व्यापक रणनीति के तहत उठाया गया है।

“भक्तों को सभी मौसमों में चार धाम मंदिरों में जाने की अनुमति”

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शीतकालीन तीर्थयात्रा जो पहले ठंडे महीनों तक सीमित थी। अब भक्तों को सभी मौसमों में चार धाम मंदिरों में जाने की अनुमति देती है। सीएम धामी ने कहा कि श्रद्धालुओं को चार धाम की शीतकालीन सीट पर जाकर आध्यात्मिक अनुभव मिल रहा है और साथ ही सर्दियों के मौसम को देखते हुए राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या भी बढ़ रही है। इस पहल से न केवल धार्मिक पर्यटन को फायदा होगा बल्कि स्थानीय रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर भी पैदा होंगे।

“तीर्थयात्रा से स्थानीय लोगों को रोजगार के मिल रहे नए अवसर”

सीएम ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस दूरदर्शी पहल से एक ओर जहां राज्य में वर्ष भर यात्राएं संचालित हो रही हैं। वहीं, दूसरी ओर स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिल रहे हैं।

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