नेशनल
10 वर्षों के लिए राहुल गांधी को पासपोर्ट जारी करने का सुब्रमण्यम स्वामी ने किया विरोध
नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नए पासपोर्ट के लिए दिल्ली की एक अदालत से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) देने की गुहार लगाई है। राहुल की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई टल गई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट अब आज इस पर सुनवाई करेगी। इस बीच बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल की याचिका का विरोध किया है।
क्या है सुब्रमण्यम स्वामी की दलील?
एडिशनल चीफ मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता की कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल की याचिका का विरोध किया। उनकी दलील थी कि यदि राहुल विदेश जाते हैं तो नेशनल हेराल्ड मामले की जांच प्रभावित हो सकती है।
उन्होंने कहा कि आवेदक के पास 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने लिए कोई वैध या प्रभावी कारण नहीं है। स्वामी ने अपने जवाब में कहा, ‘आवेदन 10 वर्षों के लिए पासपोर्ट जारी करने के लिए किसी योग्यता से रहित है।’
स्वामी ने आगे कहा कि अदालत आवेदक की मुकदमेबाजी पर निर्णय लेने में अन्य सभी संबंधित मामलों की जांच और विश्लेषण के बाद अनुमति देने के विवेक का प्रयोग कर सकती है। इस स्तर पर आवेदक के पासपोर्ट के लिए NOC को एक वर्ष से अधिक समय के लिए नहीं दी जा सकती। हर साल इसकी समीक्षा होनी चाहिए।
स्वामी ने कहा कि पासपोर्ट रखने का अधिकार, अन्य सभी मौलिक अधिकारों की तरह पूर्ण अधिकार नहीं है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और अपराध की रोकथाम के हित में सरकार द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन है।
राहुल के वकील की दलील
राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट से कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है, इसलिए उन्हें NOC मिलना चाहिए। नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट ने राहुल को 2015 में जमानत दे दी थी। इस दौरान वह कई बार विदेश गए हैं। राहुल के भागने की कोई आशंका नहीं है। यात्रा करना उनका मौलिक अधिकार है।
क्यों चाहिए राहुल गांधी को साधारण पासपोर्ट?
दरअसल, मोदी सरनेम मानहानि केस में दोषी ठहराए जाने पर राहुल गांधी को मार्च में लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने अपना राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था।
उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल कर साधारण पासपोर्ट के लिए NOC जारी करने की मांग की है। राहुल गांधी 10 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका जाना चाहते हैं। चूंकि राहुल नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी हैं, इसलिए उन्हें नया पासपोर्ट बनवाने के लिए NOC की जरूरत है।
उत्तराखंड
यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड, इस मौके पर क्या बोले सीएम धामी
देहरादून: उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। इसी के साथ उत्तराखंड UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। UCC के लागू होने से विशेष तौर पर सभी धर्मों की महिलाओं को एक समान अधिकार मिलेंगे।
UCC पोर्टल और नियम लॉन्च के मौके पर क्या बोले सीएम?
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने UCC पोर्टल और नियम लॉन्च पर कहा, ‘आज उत्तराखंड में UCC लागू करके हम संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज इसी क्षण से उत्तराखंड में UCC पूर्ण रूप से लागू हो गया है। आज से सभी धर्म की महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त होंगे। इस अवसर पर मैं समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन में आज हम यह कानून राज्य में लागू करने में सफल हुए हैं।
उत्तराखंड में UCC लागू होने से क्या-क्या बदल जाएगा?
यूसीसी लागू होने के बाद शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा।
किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय के लिए तलाक का एक समान कानून होगा।
हर धर्म और जाति की लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल होगी।
सभी धर्मों में बच्चा गोद लेने का अधिकार मिलेगा, दूसरे धर्म का बच्चा गोद नहीं ले सकते।
उत्तराखंड में हलाला और इद्दत जैसी प्रथा बंद हो जाएगी।
एक पति और पत्नी के जीवित होने पर दूसरा विवाह करना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।
जायदाद में लड़के और लड़कियों की बराबरी की हिस्सेदारी होगी।
लिव-इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है।
लिव-इन रिलेशनशिप वालों की उम्र 18 और 21 साल से कम है तो माता-पिता की सहमति लेनी होगी।
लिव इन से पैदा होने वाले बच्चे को शादी शुदा जोड़े के बच्चे की तरह अधिकार मिलेगा।
यूनिफॉर्म सिविल कोड से शेड्यूल ट्राइब को बाहर रखा गया है।
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