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अन्तर्राष्ट्रीय

मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने भारत लाने की दी मंजूरी

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नई दिल्ली। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा की भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने आतंकी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मामले में वांछित है। भारत उसके प्रत्यर्पण को लेकर अनुरोध कर रहा था। यह तहव्वुर राणा के लिए भारत प्रत्यर्पित न किए जाने का आखिरी कानूनी मौका था।

इससे पहले, तहव्वुर राणा सैन फ्रांसिस्को में नॉर्थ सर्किट के लिए अमेरिकी अपील न्यायालय सहित कई संघीय अदालतों में कानूनी लड़ाई हार गया था। तहव्वुर राणा ने 13 नवंबर को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपील को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘‘याचिका को खारिज किया जाता है।’’ तहव्वुर राणा को वर्तमान में लॉस एंजिल्स के ‘मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर’ में हिरासत में रखा गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय

पाकिस्तान में 4 लोगों को अजीबोगरीब सजा, मौत का फरमान सुनाने के साथ ही 80 साल कैद की सजा

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लाहौर। पाकिस्तान ने 4 लोगों को एक जुर्म में अजीबोगरीब सजा सुनाई है। पाकिस्तान की एक अदालत ने चार लोगों को मौत का फरमान सुनाने के साथ ही 80 साल कैद की सजा भी दी है। यह सुनकर हर कोई हैरान हो रहा है। सबसे हैरतअंगेज बात यह है कि उन्हें मौत की सजा देने के बाद फिर 80 साल की कैद देना कैसे संभव है, इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन आइये सबसे पहले बताते हैं कि कैसे फेसबुक इन चारों लोगों की मौत की वजह बन गया।

इन चारों लोगों को ही फेसबुक पर टिप्पणी करने के चलते अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। पाकिस्तान की एक अदालत ने फेसबुक पर ईशनिंदा वाली सामग्री साझा करने के जुर्म में इन सभी को मौत की सजा सुनाई है। साथ ही 80 साल के कैद की सजा सुनाई है। दरअसल यह सजा अलग-अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज होने और अलग-अलग जुर्म साबित होने पर सुनाई गई है, जिसमें एक मामले में मौत और दूसरे मामले में 80 साल कैद की सजा दी गई है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

कौन हैं चारों दोषी

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोहम्मद तारिक अयूब ने शुक्रवार को चार संदिग्धों – वाजिद अली, अहफाक अली साकिब, राणा उस्मान और सुलेमान साजिद को पैगंबर मुहम्मद (पीबीयूएच) और उनके सहयोगियों तथा उनकी पत्नियों का अपमान करने के लिए दोषी ठहराया। अदालत के अधिकारी ने कहा कि दोषियों ने चार अलग-अलग पहचानपत्र (आईडी) से फेसबुक पर ईशनिंदा संबंधी सामग्री अपलोड की। अधिकारी ने कहा, ‘‘न्यायाधीश ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष, दोनों की दलीलें और गवाहों के बयान सुनने के बाद उनमें से प्रत्येक को अलग-अलग मामलों में मौत की सजा के साथ सही 80 साल कैद की सजा सुनाई।’’

अधिकारी ने बताया कि दोषियों के खिलाफ 52 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार, पाकिस्तान के ईशनिंदा कानूनों का इस्तेमाल अक्सर धार्मिक अल्पसंख्यकों और झूठे आरोपों का निशाना बनने वाले अन्य लोगों के खिलाफ किया जाता है, यह कानून आरोपियों को धमकाने या मारने के लिए तैयार निगरानीकर्ताओं का हौसला बढ़ाता है।

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