उत्तराखंड
उत्तराखंड: हल्द्वानी के बाहरी इलाकों से हटाया गया कर्फ्यू, हिंसा में 6 करोड़ की संपत्ति हुई राख
हल्द्वानी। उत्तराखंड के हिंसाग्रस्त हल्द्वानी शहर के बाहरी इलाकों से कर्फ्यू हटा लिया गया है लेकिन बनभूलपुरा क्षेत्र में यह लागू रहेगा जहां बृहस्पतिवार को एक अवैध मदरसे को तोड़े जाने को लेकर भीड़ ने आगजनी और तोड़फोड़ की थी। जानकारी मिली है कि हिंसा प्रभावित बनभूलपूरा में आज भी किसी को जाने की इजाजत नहीं है। नगर निगम और पुलिस विभाग ने जो आंकलन लगाया है उसमें पता चला है कि इस हिंसा में करीब 6 करोड़ की संपत्ति राख हो गई। हालांकि बनभूलपुरा में हिंसा के बाद धीरे-धीरे हालात सुधर रहे हैं। किसी नई हिंसा की खबर आज नहीं आई है, लेकिन प्रशासन ने कर्फ्यू लगा रखा है।
इस बीच आज जमीयत उलेमा-ए-हिंद का डेलीगेशन हल्द्वानी जाने वाला है। ये डेलीगेशन पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेगा। दरअसल, हाई कोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार को अवैध मदरसों को तोड़ने पहुंची प्रशासन की टीम पर पथराव के बाद हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हिंसा भड़क उठी थी। भीड़ ने कई वाहनों और थाने को आग लगा दी। इसके बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया और उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए गए हैं। अब इलाके में पुलिस का कड़ा पहरा है।
उपद्रवियों पर NSA लगाने की तैयारी की जा चुकी है। एक-एक उपद्रवी की पहचान की जा रही है। पुलिस की टीमें धरपकड़ कर रही हैं। यानि शहर का ये हाल करने वालों को अब इसका अंजाम भुगतना होगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद हल्द्वानी पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और शहर का हाल जाना। पूरे हल्द्वानी में इस वक्त डेढ़ हजार से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात हैं। सुरक्षा की दृष्टि से 4 कंपनी पैरा मिलिट्री फोर्स और 4 कंपनी पीएसी के जवान, सेंसिटिव इलाकों में फ्लैगमार्च कर रहे हैं। उत्तराखंड की चीफ सेक्रेट्री खुद बनभूलपुरा में उस जगह पर पहुंची जहां हिंसा हुई थी।
उत्तराखंड
उत्तराखंड में जनवरी 2025 से लागू होगा UCC, सीएम धामी ने किया एलान
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को ऐलान किया कि राज्य में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा देहरादून में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड (UIIDB) की बैठक के दौरान की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अपने संकल्प के अनुसार UCC को लागू करने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है और जनवरी 2025 से इसे राज्यभर में लागू कर दिया जाएगा।
इसके साथ ही उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला प्रदेश बन जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादे को पूरा किया जा रहा है। मार्च 2022 में जब राज्य में नई सरकार बनी थी, तो पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था।
उन्होंने बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ने की और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दी। उसी रिपोर्ट के आधार पर 7 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक-2024 पारित किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि विधेयक पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च 2024 को इसे अधिसूचित किया गया। सीएम धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य समाज में समानता लाना और खासकर देवभूमि की महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के नए द्वार खोलना है। उन्होंने इसे ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ की मूल भावना के अनुरूप बताया।
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