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उत्तर प्रदेश

साल 2023 में पूर्वांचल का टॉप धार्मिक व टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना वाराणसी

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वाराणसी। योगी सरकार ने काशी के कलेवर को बदलकर उसे विश्व में जो नई पहचान दिलाई है उसका लाभ वाराणसी समेत आसपास के अन्य जिलों को भी मिल रहा है। वाराणसी में आने वाले पर्यटक पड़ोसी जिलों के आध्यात्मिक,धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों को भी पसंद कर रहे है। वर्ष 2023 में पूर्वांचल का टॉप रिलीजियस व टूरिस्ट डेस्टिनेशन  वाराणसी रहा। वही, दूसरे नंबर पर मिर्ज़ापुर का विंध्याचल और तीसरे पायदान पर मिर्ज़ापुर का ही अष्टभुजा मंदिर रहा। इसके अतिरिक्त, संत रविदास नगर (भदोही) में स्थित सीतामढ़ी चौथे नंबर पर और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा सोनभद्र पांचवे स्थान पर रहा। भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने बनारस और उसके आस-पास के जिलों की कनेक्टिविटी में इजाफा करने के साथ इन क्षेत्रों में पर्यटन विकास की विभिन्नय परियोजनाओं पर कार्य किया है जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं और पर्यटक कम समय में ज्यादा से ज्यादा डेस्टिनेशन एक्सप्लोर कर रहे है।

विकास के कार्यों ने बढ़ाया पर्यटकों का रुझान

पर्यटन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर राजेंद्र कुमार रावत ने बताया कि वाराणसी में हुए विकास के कार्यो, मूलभूत ढांचा में सुधार ,दूसरे शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी ,सुगमता और सुरक्षा ने पर्यटकों की संख्या बढ़ा दी है। वाराणसी के पडोसी जिलों के पर्यटन और धार्मिक स्थलों के विकास के काम ने पर्यटकों का रुझान बढ़ाया है। वाराणसी के आस-पास 100 से 200 किलोमीटर की यात्रा पर्यटकों के लिए काफी आसान हो गई है। वाराणसी आने वाले पर्यटकों को संतरविदास नगर (भदोही ) ,मिर्ज़ापुर ,सोनभद्र के धार्मिक स्थलों,जलप्रपात और प्राकृतिक सौंदर्य वाले स्थल खूब भा रहे है।

वर्ष 2023 में वाराणसी और आसपास के 5 डेस्टिनेशन में कुल पर्यटकों की संख्या

1 – वाराणसी – 8,54,73,633
2 – विंध्याचल -72,97,800
3 -अष्टभुजा –42,35,770
4 -सीतामढ़ी –25,41,080
5 -सोनभद्र–22,26 310

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उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत

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नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।

मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत

कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।

बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।

 

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