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शीना मर्डर केस : सीबीआई को आरोपियों से पूछताछ की मिली इजाजत

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मुंबई। शीना मर्डर केस के आरोपियों इंद्राणी मुखर्जी, उसके पूर्व पति संजीव खन्ना और पूर्व ड्राइवर श्यामवर राय से जेल में सीबीआई को पूछताछ की इजाजत मिल गई है। मुंबई की किला कोर्ट ने जांच एजेंसी को 12 दिन की अनुमति दी है। जांच एजेंसी को यदि इसके आगे भी पूछताछ करनी है तो 19 अक्टूबर को कोर्ट में याचिका दे सकती है।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के करीब एक महीने बाद मुंबई के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने सीबीआई को तीनों आरोपियों से जेल में पूछताछ करने की इजाजत दे दी। एस्पलानैड अदालत के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आर वी अडोन ने कहा, अर्जी मंजूर की जाती है।

एजेंसी ने आरोपियों से पूछताछ के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा था। इंद्राणी के वकील ने कहा कि उन्हें इस बात में कोई आपत्ति नहीं है कि उनकी मुवक्किल से जेल में सीबीआई पूछताछ करे। इंद्राणी को मंगलवार शाम जे जे अस्पताल से छुटटी दे दी गई और बायकुला महिला कारागार में वापिस भेज दिया गया।

उल्लेखनीय है कि 43 वर्षीय इंद्राणी कथित तौर पर अधिक मात्रा में कोई दवा लेने की वजह से बेहोश हो गई थीं और पांच दिन पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

नेशनल

हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले डेरा सच्चा प्रमुख राम रहीम को मिली पैरोल

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नई दिल्ली। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर हरियाणा विधान सभा चुनाव से पहले पैरोल मिल गई है। राम रहीम को कोर्ट ने 20 दिन की पैरोल दी है। बता दें कि राम रहीम अपनी ही दो शिष्याओं से रेप का दोषी है। उसे कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है।

क्या हैं शर्तें

राम रहीम पैरोल की अवधि के दौरान हरियाणा से बाहर रहेगा। वह हरियाणा नहीं जा सकेगा, बागपत डेरे में रहेगा। वह किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकेगा। न ही सोशल मीडिया के माध्यम से कोई राजनीतिक संदेश दे सकेगा। अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन हुआ तो पैरोल रद्द हो जाएगी।

चुनाव आयोग की भी मिली मंजूरी

चुनाव आयोग ने शर्तों के साथ राम रहीम की पैरोल मंजूर की है। कल सुबह-सुबह राम रहीम यूपी के बागपत आश्रम जाएगा। राम रहीम ने पचास दिन की पैरोल पहले ही ले ली थी। शेष बीस दिन की पैरोल लेने को लेकर राम रहीम ने अर्जी दी थी। ये 11वीं बार है जब राम रहीम जेल से बाहर आएगा

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