नेशनल
कर्नाटका एक्सप्रेस को उड़ा देने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार, आरपीएफ कर रही पूछताछ
आगरा। बेंगलुरु की तरफ जा रही कर्नाटका एक्सप्रेस 12628 को उड़ा देने की धमकी देने के आरोपी युवक को आरपीएफ ने मंगलवार को नई दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। सुबह रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर उसने फोन कर ट्रेन को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। इधर, ट्रेनों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। डॉग स्क्वैड से तलाशी कराई जा रही है।
वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त आरपीएफ आगरा प्रकाश कुमार पंडा के मुताबिक मंगलवार सुबह आरपीएफ हेल्पलाइन पर मोबाइल से कॉल आया कि मेरा नाम सत्या है और बेंगलुरु जाने वाली गाड़ी संख्या 12628 को बेंगलुरु पहुंचने से पहले बम से उड़ा दूंगा। जिसमें 1500 यात्री सवार है।
प्रभारी निरीक्षक आगरा छावनी सुरेंद्र सिंह चौधरी ने फोनकर्ता के मोबाइल नंबर की लोकेशन ट्रेस की। जो कि आसफ अली रोड, पुलिस भवन, नई दिल्ली के नजदीक मिली। सिविल पुलिस थाना चांदनी महल, तुर्कमान गेट एवं दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल से समन्वय स्थापित करते हुए उन्हें घटना के संबंध में सूचित किया। आरोपी की तलाश की गई तो वह अरुणा आसफ अली रोड पर पुलिस भवन के पास एक रैन बसेरे में नशे की हालत में मिला। पूछताछ के दौरान उसने कॉल करना स्वीकार किया।
आरोपी युवक सत्या को गिरफ्तार कर नई दिल्ली जीआरपी थाने में लाया गया है। आगरा छावनी स्टेशन से गुजरने वाली सभी यात्री गाड़ियों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आरपीएफ व जीआरपी द्वारा डॉग स्क्वैड और बीडीडीएस टीम से ट्रेन व स्टेशनों पर चेकिंग करवाई जा रही है।
उत्तराखंड
यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड, इस मौके पर क्या बोले सीएम धामी
देहरादून: उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। इसी के साथ उत्तराखंड UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। UCC के लागू होने से विशेष तौर पर सभी धर्मों की महिलाओं को एक समान अधिकार मिलेंगे।
UCC पोर्टल और नियम लॉन्च के मौके पर क्या बोले सीएम?
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने UCC पोर्टल और नियम लॉन्च पर कहा, ‘आज उत्तराखंड में UCC लागू करके हम संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज इसी क्षण से उत्तराखंड में UCC पूर्ण रूप से लागू हो गया है। आज से सभी धर्म की महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त होंगे। इस अवसर पर मैं समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन में आज हम यह कानून राज्य में लागू करने में सफल हुए हैं।
उत्तराखंड में UCC लागू होने से क्या-क्या बदल जाएगा?
यूसीसी लागू होने के बाद शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा।
किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय के लिए तलाक का एक समान कानून होगा।
हर धर्म और जाति की लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल होगी।
सभी धर्मों में बच्चा गोद लेने का अधिकार मिलेगा, दूसरे धर्म का बच्चा गोद नहीं ले सकते।
उत्तराखंड में हलाला और इद्दत जैसी प्रथा बंद हो जाएगी।
एक पति और पत्नी के जीवित होने पर दूसरा विवाह करना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।
जायदाद में लड़के और लड़कियों की बराबरी की हिस्सेदारी होगी।
लिव-इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है।
लिव-इन रिलेशनशिप वालों की उम्र 18 और 21 साल से कम है तो माता-पिता की सहमति लेनी होगी।
लिव इन से पैदा होने वाले बच्चे को शादी शुदा जोड़े के बच्चे की तरह अधिकार मिलेगा।
यूनिफॉर्म सिविल कोड से शेड्यूल ट्राइब को बाहर रखा गया है।
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