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Land For Job Scam: लालू परिवार को मिली राहत, मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी जमानत

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Lalu family gets relief in Land For Job Scam

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पटना। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और राजद सांसद मीसा भारती को जमानत दे दी है।

बताया जा रहा है कि इस मामले में अदालत ने राबड़ी, लालू और तेजस्वी यादव समेत 15 आरोपितों को 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी है। इसके अलावा अन्य दो आरोपियों ने बेल के लिए आवेदन नहीं दिया था। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायधीश गीतांजलि गोयल के समक्ष सुनवाई हुई।

नौकरी के बदले जमीन मामले में बिहार के पूर्व सीएम और राजद प्रमुख लालू यादव, बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। इनके साथ राज्यसभा सांसद मिसा भारती और मनोज झा भी कोर्ट पहुंचे। सुनवाई से पहले मीडिया से बातचीत के दौरान लालू यादव ने कहा कि सुनवाई होती रहती है और वह इससे डरते नहीं हैं क्योंकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है।

बता दें कि 22 सितंबर को दिल्ली की एक अदालत ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और 14 अन्य आरोपियों को समन जारी किया था।

सीबीआई ने हाल ही में कथित इस घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव समेत उनके बेटे तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। सीबीआई ने 18 मई, 2022 को लालू यादव और उनकी पत्नी, दो बेटियों, अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

आरोप यह लगाया गया था कि 2004-2009 के बीच तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री ने रेल विभाग के ग्रुप “डी” में नियुक्ति के बदले में अपने परिवार के सदस्यों आदि के नाम पर जमीन लेकर आर्थिक लाभ प्राप्त किया था।

वहीं, बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसको लेकर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच, लालू यादव आज लैंड फॉर जॉब मामले (Land For Jobs Scam) में कोर्ट के समक्ष पेश होने वाले हैं।

मंगलवार की रात दिल्ली में लालू ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा, उन्होंने पूरे देश में जातीय गणना को लेकर आगे की रणनीति के बारे में खुलकर बात की।

सभी को मिलेगा लाभ

मीडिया से बातचीत के दौरान लालू ने कहा कि बिहार में जातीय गणना हमलोगों ने करा दी है, अब यह पूरे देश में होना चाहिए। लालू ने कहा कि जातीय गणना से पूरे देश में गरीबों और दलितों को लाभ होगा। इससे सभी को सही हक मिलेगा, अभी तक किसी को वाजिब हक नहीं मिलता था, अब जातीय गणना को लेकर आगे भी काम करना है।

वहीं, जब मीडिया द्वारा पूछा गया कि अब आगे की क्या प्लानिंग है? क्या आरक्षण के दायरे को 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा? इसपर जवाब देते हुए लालू ने कहा कि संख्या के अनुरूप आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाएगा।

भाजपा की हकमारी पकड़ में आई

लालू यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा को भी घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने लंबे समय तक लोगों का हक मारा है, अब उसकी हकमारी पकड़ में आई है।

गौरतलब है कि नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई है। इसको लेकर लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के साथ बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पटना से दिल्ली पहुंच गए हैं।

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दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सीएम आतिशी ने जा​री किया आदेश

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नई दिल्ली। देश की राजधानी में दीपावली के बाद से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूषण खतरनाक हो गया है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP-3 के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल के चलने वाले चार पहिया वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मुख्‍यमंत्री आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसके साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा।

आतिशी सरकार ने जा​री किया आदेश

राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की वजह से आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि दिल्ली में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक राजधानी दिल्ली में बीएस-III मानकों या उससे नीचे के दिल्ली में रजिस्‍टर्ड डीजल संचालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) प्रतिबंध रहेगा।

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