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भाजपा संसदीय दल की बैठक में ‘मोदी जी का स्वागत है’ का नारा बुलंद, तालियां बजाकर पीएम का स्वागत
नई दिल्ली। मप्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा की बंपर जीत को लेकर आज पार्टी के सांसदों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। भाजपा के संसदीय दल की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल समेत भाजपा के केंद्रीय मंत्री और सांसद पहुंचे।
इस दौरान जब पीएम मोदी बैठक के लिए पहुंचे तो सांसदों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया। संसदीय दल की बैठक में भाजपा सांसदों ने “मोदी जी का स्वागत है” के नारे के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया।
वहीं, बुधवार को अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिवों की पार्टी मुख्यालय में एक बैठक हुई। बुधवार को भाजपा ने जानकारी दी कि तीन राज्यों में नए चेहरों के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी जाएगी। भाजपा के इस बयान ने सियासी खलबली मचा दी है। हालांकि, पार्टी का अंतिम फैसला होना अभी बाकी है।
दूसरी ओर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व राजस्थान में मुख्यमंत्री के पद से किसे नवाजेगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच पूर्व सीएम और पार्टी की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे बुधवार शाम को राजधानी दिल्ली पहुंचीं। संभव है कि वह आज पार्टी आलाकमान से मुलाकात करेंगी।
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दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से मिली कस्टडी पेरोल, करेंगे चुनाव प्रचार
नई दिल्ली। दिल्ली सांप्रदायिक दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ताहिर को चुनाव प्रचार के लिए कोर्ट से कस्टडी पेरोल मिल गई है। इसके बाद ताहिर हुसैन को पुलिस हिरासत में चुनाव प्रचार करने की छूट मिल गई है। ताहिर हुसैन दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट से एआईएमआईएम पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ताहिर हुसैन ने पूर्व में सुप्रीम कोर्ट में चुनाव प्रचार के लिए जमानत देने की याचिका दायर की थी, लेकिन इसकी मंजूरी नहीं मिल पाई थी। अब उन्होंने पुलिस हिरासत में ही चुनाव प्रचार करने देने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट से मांगी थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तों के साथ AIMIM उम्मीदवार को कस्टडी पेरोल दी है। इस दौरान उसे अपने घर जाने की भी इजाजत नहीं मिली है।
ताहिर को 29 जनवरी से 3 फरवरी तक कस्टडी परोल दी गई है। ताहिर हुसैन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल ने न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ से कहा कि चुनाव प्रचार के लिए केवल चार-पांच दिन बचे हैं, इसलिए उन्हें पुलिस हिरासत में मतदाताओं से संपर्क करने की अनुमति दी जाए।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने ताहिर के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि उनकी भूमिका गंभीर है। उन्होंने कहा कि अगर राहत दी जाती है तो हर कोई जेल से नामांकन दाखिल करेगा। कोर्ट ने राजू से कहा कि वह इस बारे में निर्देश मांगें कि किस तरह के खर्च और किस तरह की सुरक्षा की जरूरत होगी। पीठ ने अग्रवाल से यह भी कहा कि वह बताएं कि हुसैन क्या वचन देंगे। लंबे बहस के बाद कोर्ट ने कई शर्तों के आधार पर ताहिर को कस्टडी पेरोल दी।
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