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प्रादेशिक

गुना में मासूम से दरिंदगी करने वाले का पुलिस ने किया एनकाउंटर, पैर में गोली मारकर किया लंगड़ा

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गुना। मध्य प्रदेश के गुना में आठ साल की बच्ची से दरिंदगी करने वाले आरोपी का पुलिस ने हॉफ एनकाउंटर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने गुना में महज 8 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी। इसके बाद वह मौके से फरार हो गया। घटना के बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। इतना ही नहीं पुलिस ने दरिंदगी के आरोपी को दबोचने के लिए 25 हजार रुपये का इनाम तक घोषित कर दिया था।

इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी केदारनाथ के जंगल के पास मौजूद है। पुलिस की एक टीम उसे पकड़ने के लिए जब वहां पहुंची तो उसने फायरिंग कर दी। आरोपी के पैर में गोली लगी है। कुख्यात आरोपी पर 25,000 रुपये का इनाम था। आरोपी का नाम मुकेश जाटव पुत्र नंदा जाटव निवासी दौरदा बमोरी हाल गढला उजारी का बताया जाता है।

पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने बताया कि आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की जिस पर जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी पर फायर किया और उसके पैर में गोली लगी। आरोपी को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। पूरे मामले को लेकर गुना के पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि 6 नवंबर को एक घटना घटी थी, जिसमें आरोपी द्वारा बच्ची के साथ रेप का केस हुआ था। इसको लेकर हमारी पूरी टीम पिछले तीन दिन से आरोपी के पीछे लगी हुई थी, क्योंकि आरोपी ने बहुत जघन्य अपराध किया था। इसपर कई पुराने मामले भी हैं और यह आरोपी काफी कुख्यात बदमाश था।

पुलिस अधीक्षक ने आगे बताया कि थाना प्रभारी सिरसी को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद पुलिस की दो टीम, सिरसी और म्याना के थाना प्रभारी के नेतृत्व में केदारनाथ मंदिर क्षेत्र में आरोपी को चिन्हित किया और जब आमना-सामना हुआ तो, अपराधी द्वारा 315 बोर की गोली फायर की गई। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिससे अपराधी के पैर में गोली लगी है। एनकाउंटर की घटना रविवार शाम सात बजे की है। संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि अपराधी को तत्काल चिकित्सा उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आईजी द्वारा आरोपी पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। बता दें कि 6 नवंबर की रात म्याना थाना क्षेत्र में नाबालिग से रेप की वारदात हुई थी। बच्ची जंगल में बेसुध मिली थी। उसके शरीर पर कपड़े भी नहीं थे।

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उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत

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नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।

मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत

कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।

बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।

 

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