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नेशनल

सिक्किम में बादल फटने से तबाही, सिंगतम में सेना के 23 जवान लापता; सर्च ऑपरेशन शुरू

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Cloud burst causes devastation in Sikkim

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गंगटोक। देश के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम के उत्तरी भाग में आज बुधवार को बड़ा हादसा हुआ है। यहां ल्होनक झील के ऊपर अचानक बादल फटने से लाचेन घाटी में तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई। घाटी में कुछ सैन्य प्रतिष्ठान प्रभावित हुए हैं। इस दौरान सेना के 23 जवान लापता है। उनके पानी के बहाव में बहने की आशंका है। जवानों की तलाश शुरू कर दी गई है।

वहीं भारी बारिश और बाढ़ से सिक्किम के अधिकांश जिलों में तबाही मची है। सड़कें, बांध, पुल सभी को भारी नुकसान हुआ है। त्रिपुरा में कल रात से लगातार भारी बारिश जारी है। तिस्ता नदी का जलस्तर एक रात में खतरनाक स्तर पर पहुंचने से हड़कंप मच गया है।

रक्षा पीआरओ ने बताया कि चुंगथांग बांध से पानी छोड़े जाने के कारण नीचे की ओर 15-20 फीट की ऊंचाई तक जल स्तर अचानक बढ़ गया। इसके कारण सिंगतम के पास बारदांग में खड़े सेना के वाहन प्रभावित हो रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अचानक बादल फटने से पूरे राज्य में तबाही मच गई है। नदी, नालियों में कीचड़ जम जाने से पानी निकास बंद हो गया है और नतीजा यह है कि पानी इलाकों में भरने लगा है।

चंगथांग बांध को नुकसान

गंगटोक और पाक्योंग जिलों के सिंगतम और रंगपो शहरों जैसे निचले इलाकों में भारी तबाही मची है। सिक्किम के चुंगथांग में बांध को नुकसान हुआ है, जिसके बाद अचानक पानी भी ओवरफ्लो हो रहा है। तीस्ता नदी में जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है।

अलर्ट जारी

सिक्किम और कलिम्पोंग की ओर जाने वाली सभी सड़कें बंद हो गई हैं। गंभीर स्थिति को देखते हुए तिस्ता, रंगफो, सिंगतम और आसपास के अन्य क्षेत्रों के निवासियों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।

नेशनल

दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सीएम आतिशी ने जा​री किया आदेश

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नई दिल्ली। देश की राजधानी में दीपावली के बाद से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूषण खतरनाक हो गया है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP-3 के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल के चलने वाले चार पहिया वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मुख्‍यमंत्री आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसके साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा।

आतिशी सरकार ने जा​री किया आदेश

राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की वजह से आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि दिल्ली में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक राजधानी दिल्ली में बीएस-III मानकों या उससे नीचे के दिल्ली में रजिस्‍टर्ड डीजल संचालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) प्रतिबंध रहेगा।

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