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कश्मीर : दिन बढ़ने के साथ मतदान में तेजी
श्रीनगर| कश्मीर के तीन जिलों में रविवार को दिन बढ़ने के साथ मतदान में तेजी आई है। जम्मू एवं कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग और शोपियां जिले में धीमी शुरुआत के बाद मतदाता मतदान केंद्रों के बाहर कतारबद्ध नजर आए। श्रीनगर के आठ सीटों के मेहजूर नगर, बेमिना, रावलपोरा, बघत बारजाला, जैदीबल, खिमेर और चत्तेरहामा इलाके में मतदाताओं की लंबी कतारें नजर आईं।
हालांकि, पुराने श्रीनगर में काफी कम मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। यह अलगाववादियों का पारंपरिक गढ़ है। अनंतनाग में पहलगाम, शांगुस, डोरु, कोकेरनाग, बिजबेहारा और अनंतनाग विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में महिलाएं एवं पुरुष मतदान केंद्रों पर पहुंचे। अधिकारियों के अनुसार, शोपियां जिले के शोपियां और वाची विधानसभा सीट में मतदान बेहतर रहा। हालांकि, इन दोनों सीटों पर अलगाववादियों के काफी समर्थक हैं।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद क्रमश: श्रीनगर के सोनवर और अनंतनाग से चुनाव लड़ रहे हैं। इधर, अली मुहम्मद सागर, जी.ए.मीर और पीरजादा सईद सहित अन्य की किस्मत का फैसला भी चौथे चरण में होगा। चौथे चरण के मतदान में मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष मुबारक गुल की भी किस्मत तय होगी।
प्रथम दो घंटे में श्रीनगर के हजरत बल में सात फीसदी, जैदीबल में 7.4 फीसदी, ईदगाह में 7.02 फीसदी, खानयार में 8.13 फीसदी, हब्बा कडाल में 5.73 फीसदी, अमीरा कडाल में सात फीसदी, सोनवर 9.24 फीसदी, बाटमालू में 6.25 फीसदी, अनंतनाग में 11.48 फीसदी, डोरू में 15 फीसदी, कोकेरनाग में 11.48 फीसदी, शांगुस में 15 फीसदी, पहलगाम में 23.71 फीसदी, बिजबेहारा में 12.84 फीसदी, वाची में 8.43 फीसदी और शोपियां में 10.68 फीसदी मतदान हुआ। इधर, जम्मू के सांबा जिला स्थित दो सीटों-विजयपुर में 13.56 फीसदी और सांबा में 10.2 फीसदी मतदान हुआ। मतदान शाम चार बजे संपन्न हो जाएगा।
नेशनल
मानहानि केस में सांसद संजय राउत को मुंबई की शिवड़ी कोर्ट ने सुनाई सजा, 15 दिन की जेल और 25 हजार का जुर्माना
मुंबई। मानहानि केस में सांसद संजय राउत को दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की जेल की सजा और 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट ने राउत के खिलाफ केस दर्ज कराया था। मेधा ने उन पर 100 करोड़ रुपये के मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मेधा सोमैया की अर्जी पर मुंबई के शिवड़ी कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने शिवसेना सांसद को इस मामले में दोषी पाया।
क्या है पूरा मामला
मामला साल 2022 का है। संजय राउत ने मेधा सोमैया पर मुलुंड में शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसके बाद किरीट सोमैया ने संजय राउत को इस आरोप का सबूत देने की चुनौती दी थी। मगर संजय राउत द्वारा कोई सबूत नहीं देने पर मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया था। सोमैया ने आरोप लगाया कि राउत ने अगले दिन 16 अप्रैल को आरोपों को दोहराते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इंटरव्यू दिया। उन्होंने अपने दावों के समर्थन में अदालत को राउत के इंटरव्यू की वीडियो क्लिप सौंपी। सोमैया ने कहा कि आरोपों को प्रमुख समाचार चैनलों द्वारा व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था। हमारी छवि को खराब करने की कोशिश की गई।
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