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उत्तर प्रदेश

नोएडा में पुलिस ने दो दर्जन से अधिक स्नेचिंग के मामलों में वांछित आरोपी को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार

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नोएडा। नोएडा पुलिस ने 30 के करीब स्नेचिंग के मामलों में वांछित आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ दिल्ली में 20 और नोएडा में 10 स्नेचिंग के मामले दर्ज हैं। थाना सेक्टर-63 पुलिस ने इस आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस इसकी कई दिनों से तलाश कर रही थी। आरोपी ने मोबाइल स्नैचिंग में दिल्ली-एनसीआर में आतंक मचा रखा था।

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इसके पुराने सभी मामलों को भी खंगाला। पुलिस ने बताया है कि 4 सितंबर को चेकिंग के दौरान थाना सेक्टर-63 पुलिस और स्नैचिंग करने वाले बदमाश दीपक राय के बीच हुई मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने दीपक को बहलोलपुर अंडरपास के पास सर्विस रोड से सटे हुए ग्रीन बेल्ट से गिरफ्तार किया गया है।

बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया और इसी दौरान टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस उसके कब्जे से 6 स्नैचिंग किए हुए मोबाइल फोन, चोरी की बाइक (फेज वन मयूर विहार, दिल्ली से चोरी), एक 0.315 बोर का तमंचा, एक जिंदा व एक खोखा कारतूस बरामद किया है।

आरोपी शातिर किस्म का अंतरराज्यीय चोर/मोबाइल स्नैचर है। उसके खिलाफ 20 मामले दिल्ली और 10 मामले नोएडा में दर्ज हैं। उसके कब्जे से बरामद मोबाइल में से एक मोबाइल इसने एक पत्रकार से लूटा था। शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने एक सितंबर को रात में सेक्टर-62 मेट्रो स्टेशन के पास से इसे पीड़ित से स्नैच किया था।

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उत्तर प्रदेश

महाकुंभ मेले में हीटर और ब्लोवर पर रहेगा प्रतिबंध

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प्रयागराज। आगामी महाकुंभ 2025 को सुरक्षित और अग्नि-मुक्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मेले में आग की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से कई प्रतिबंध और दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं और संस्थाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पूर्व में हुई घटनाओं से सबक लेते हुए योगी सरकार ने इस बार कल्पवासियों के टेंट में हीटर, ब्लोवर और इमर्सन रॉड जैसे अनधिकृत उपकरणों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। महाकुंभ 2025 में नियमों के सख्ती से पालन के साथ, सरकार का लक्ष्य एक सुरक्षित, व्यवस्थित और अग्नि-मुक्त आयोजन को सफल बनाना है।

विद्युत सुरक्षा को लेकर सख्ती

विद्युत विभाग ने मेले में बिजली के उपयोग को लेकर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि (यूपीपीसीएल) ने सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। अधीक्षण अभियंता महाकुंभ मनोज गुप्ता ने बताया कि महाकुंभ मेले में हीटर, ब्लोवर और इमर्सन रॉड जैसे उपकरणों के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह कदम आग की घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है। पूर्व में देखा गया है कि मेले के दौरान हुई आग की अधिकतर घटनाओं में शॉर्ट सर्किट बड़ी वजह रही है जो हीटर या ब्लोवर के कारण उत्पन्न हुई।

कटिया पर होगी कार्रवाई

अधिशाषी अभियंता अनूप सिन्हा ने बताया कि हीटर, ब्लोवर और इमर्सन रॉड के साथ साथ मेले में कटिया लगाकर बिजली के उपयोग पर भी सख्त प्रतिबंध रहेगा। ऐसा करते पाए जाने पर संबंधित संस्था के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, यदि किसी संस्था द्वारा विद्युत विभाग की वायरिंग में छेड़छाड़ की जाती है और उसके कारण कोई आगजनी की घटना होती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उस संस्था की होगी। ऐसी संस्थाओं को भविष्य में प्रतिबंधित भी किया जा सकता है।

सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य

संस्थाओं को निर्देश दिया गया है कि यदि वे स्वयं वायरिंग करते हैं, तो यह कार्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप होना चाहिए। वायरिंग के लिए एमसीबी और कंड्यूट पाइप का उपयोग अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, संस्था को अपनी वायरिंग के उपरांत विद्युत सुरक्षा से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) प्राप्त करना होगा। सरकार के इन कदमों का उद्देश्य महाकुंभ 2025 को पूरी तरह सुरक्षित और अग्नि-मुक्त बनाना है। इस बार का महाकुंभ एक ऐसा आयोजन होगा, जहां सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन किया जाएगा, ताकि लाखों श्रद्धालु बिना किसी भय के धार्मिक आयोजन में भाग ले सकें।

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