बिजनेस
एशिया के सबसे बड़े दानदाताओं में गौतम अदाणी व शिव नादर, जानें पूरी लिस्ट
नई दिल्ली। फोर्ब्स एशिया की परोपकारी व्यक्तियों की लिस्ट हीरोज ऑफ फिलानथ्रॉपी (Forbes Asia’s Heroes of Philanthropy) आज मंगलवार को जारी कर दी गई। इस लिस्ट के 16 वें संस्करण में भारतीय अरबपति कारोबारियों – गौतम अदाणी, शिव नादर के साथ अशोक सूता का नाम शामिल किया गया है। इसके साथ ही मलेशिया – इंडियन अरबपति कारोबारी ब्रह्मल वासुदेवन और उनकी वकील पत्नी शांति कंडिया को भी जगह दी गई है।
फोर्ब्स की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि इस ‘अनरैंक सूची’ में उन लोगों को जगह दी गई है, जिन्होंने एशिया- प्रशांत क्षेत्र में परोपकारी कार्यों के लिए निजी तौर पर प्रतिबद्धता दिखाई है।
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इन अरबपतियों ने दान किए करोड़ों रुपये
फोर्ब्स की ओर से बताया गया कि अदाणी ने इस साल अपने 60वें जन्मदिन पर जून में 60,000 करोड़ रुपये (7.7 बिलियन डॉलर) दान किए हैं। उनकी ओर से दान की गई ये राशि उन्हें भारत का सबसे परोपकारी व्यक्ति बनाती है। अदाणी की ओर से राशि अदाणी फाउंडेशन को दान की गई है, जिसकी स्थापना 1996 में की गई थी। इस राशि का उपयोग हेल्थकेयर, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट में किया जाएगा।
एचसीएल के संस्थापक शिव नादर का नाम भी भारत के सबसे परोपकारी लोगों में शामिल किया गया है, जिन्होंने बीते कुछ दशकों में अपनी संपत्ति से एक बिलियन डॉलर का दान शिव नादर फाउंडेशन के माध्यम से किया है। इस साल उन्होंने 1,160 करोड़ रुपये (142 मिलियन डॉलर) दान किए हैं।
दिग्गज टेक कारोबारी अशोक सूता ने इस साल 600 करोड़ (75 मिलियन डॉलर) मेडिकल रिसर्च के लिए अपनी फाउंडेशन को दान किए हैं।इसके अलावा मलेशिया – इंडियन अरबपति कारोबारी ब्रह्मल वासुदेवन और उनकी वकील पत्नी शांति कंडिया ने 93 करोड़ रुपये (11 मिलियन डॉलर) इस साल दान किए हैं।
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जेट एयरवेज की संपत्तियों की होगी बिक्री
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश को रद्द करते हुए दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के अनुसार निष्क्रिय जेट एयरवेज के परिसमापन का आदेश दिया। एनसीएलएटी ने पहले कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के हिस्से के रूप में जालान कालरॉक कंसोर्टियम (जेकेसी) को एयरलाइन के स्वामित्व के हस्तांतरण को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि जेकेसी संकल्प का पालन करने में विफल रहा क्योंकि वह 150 करोड़ रुपये देने में विफल रहा, जो श्रमिकों के बकाया और अन्य आवश्यक लागतों के बीच हवाई अड्डे के बकाया को चुकाने के लिए 350 करोड़ रुपये की पहली राशि थी। नवीनतम निर्णय एयरलाइन के खुद को पुनर्जीवित करने के संघर्ष के अंत का प्रतीक है।
NCLT को लगाई फटकार
पीठ की ओर से फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति पारदीवाला ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ एसबीआई तथा अन्य ऋणदाताओं की याचिका को स्वीकार कर लिया। याचिका में जेकेसी के पक्ष में जेट एयरवेज की समाधान योजना को बरकरार रखने के फैसले का विरोध किया गया है। न्यायालय ने कहा कि विमानन कंपनी का परिसमापन लेनदारों, श्रमिकों और अन्य हितधारकों के हित में है। परिसमापन की प्रक्रिया में कंपनी की संपत्तियों को बेचकर प्राप्त धन से ऋणों का भुगतान किया जाता है। पीठ ने एनसीएलएटी को, उसके फैसले के लिए फटकार भी लगाई।
शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया, जो उसे अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आदेश तथा डिक्री जारी करने का अधिकार देता है। एनसीएलएटी ने बंद हो चुकी विमानन कंपनी की समाधान योजना को 12 मार्च को बरकरार रखा था और इसके स्वामित्व को जेकेसी को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी थी। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ अदालत का रुख किया था।
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