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उत्तर प्रदेश

120 इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगी योगी सरकार

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लखनऊ | योगी सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बेड़े में 120 इलेक्ट्रिक बसों (100 के अतिरिक्त) के शामिल करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। जल्द ही विभाग की तरफ से निविदा की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह बसें अलीगढ़, मुरादाबाद, लखनऊ, अयोध्या एवं गोरखपुर क्षेत्र में संचालित की जायेंगी। इलेक्ट्रिक बसें सुविधायुक्त, अत्याधुनिक उपकरणों से लैस होंगी। अलीगढ़-मुरादाबाद क्षेत्र में 30-30 इलेक्ट्रिक बसें, लखनऊ, अयोध्या एवं गोरखपुर क्षेत्र में 20-20 इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जायेंगी।

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के मुताबिक अलीगढ़ क्षेत्र में अलीगढ़- नोएडा वाया जेवर 10, अलीगढ़-बालाबागड़-फरीदाबाद 04, अलीगढ़-मथुरा 04, अलीगढ़-कौशाम्बी वाया खुर्जा 08, अलीगढ़-डिबाई-अनूपशहर-संभल-मुरादाबाद रूट पर 4 बसें संचालित होंगी। इसी प्रकार मुरादाबाद क्षेत्र में कुल 30 इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जायेगी। मुरादाबाद-कौशाम्बी रूट पर 10, मुरादाबाद-मेरठ रूट पर 06, मुरादाबाद-नजीबाबाद कोटवार रूट पर 04, कटघर-बरेली रूट पर 02, कटघर-हल्द्वानी रूट पर 04, कटघर-अलीगढ़ रूट पर 02 एवं कटघर-रामनगर रूट पर 02 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जायेगा।

लखनऊ क्षेत्र में न्यू बाराबंकी स्टेशन-अवध बस स्टेशन रूट पर 20 इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जायेगी। इसी प्रकार अयोध्या क्षेत्र में अयोध्या-लखनऊ रूट पर 04, अयोध्या-गोरखपुर रूट पर 04, अयोध्या-प्रयागराज-गोण्डा रूट पर 06 एवंअयोध्या-सुलतानपुर-वाराणसी रूट पर 06 बसों का संचालन किया जायेगा। अयोध्या क्षेत्र में भी 20 इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जायेगी।

गोरखपुर क्षेत्र में भी कुल 20 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जायेगा। गोरखपुर-आजमगढ़-वाराणसी रूट पर 03, गोरखपुर-गाजीपुर-वाराणसी रूट पर 03, गोरखपुर-अयोध्या रूट पर 04, गोरखपुर-सोनौली रूट पर 04, गोरखपुर-महराजगंज-ठूठीबारी रूट पर 02, गोरखपुर-सिद्धार्थनगर, गोरखपुर-पडरौना रूट पर एक-एक एवं गोरखपुर-तमकुही रूट पर 02 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जायेगा।

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उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत

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नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।

मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत

कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।

बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।

 

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