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आगरा : धर्म परिवर्तन मामले में प्राथमिकी दर्ज, मुसलमानों का प्रदर्शन
आगरा/लखनऊ| उत्तर प्रदेश के आगरा में धर्म परिवर्तन के एक कथित मामले में बजरंग दल के एक कार्यकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। इस बीच धर्म परिवर्तन को लेकर आगरा में बुधवार को मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
आगरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर ने बताया कि मंगलवार देर रात इस मामले में बजरंग दल के कार्यकर्ता किशोर वाल्मीकि के खिलाफ सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। पूरे मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि हिन्दू बने इमरान नामक शख्स की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। माथुर ने बताया कि धर्म परिवर्तन मामले को लेकर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों की एक टीम ने घटनास्थल का दौरा कर धर्म परिवर्तन में शामिल रहे लोगों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए हैं।
इस बीच बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक अज्जू चौहान ने कहा, “हम प्रशासन के सामने सारे तथ्य रखेंगे। कार्यक्रम की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराई गई थी।” उधर मुस्लिम संगठनों ने इस घटना के खिलाफ बुधवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। मुस्लिम समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को जिलाधिकारी पंकज कुमार से मिलकर इस मामले पर एक ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में कहा गया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और धर्म परिवर्तन के इस तरह के मामलों पर प्रशासन कड़ा कदम उठाए ताकि आगे से इस तरह की चीजें सामने न आएं। गौरतलब है कि आगरा में बजरंग दल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सहयोगी संगठन धर्म जागरण प्रकल्प ने सोमवार को संयुक्त रूप से कथिततौर पर धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम आयोजित किया था।
आगरा के देवरी रोड स्थित वेद नगर में आयोजित इस कार्यक्रम में वेद नगर के रहने वाले कोई 57 परिवारों के 250 से अधिक सदस्यों को हवन कराकर हिंदू बनाया गया था। मामले ने तब तूल पकड़ लिया, जब धर्म परिवर्तन करने वाले परिवारों ने आरोप लगाया कि उन्हें जमीन और राशन कार्ड बनवाने का लालच देकर धोखे से उनका धर्म परिवर्तन कराया गया था।
नेशनल
मानहानि केस में सांसद संजय राउत को मुंबई की शिवड़ी कोर्ट ने सुनाई सजा, 15 दिन की जेल और 25 हजार का जुर्माना
मुंबई। मानहानि केस में सांसद संजय राउत को दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की जेल की सजा और 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट ने राउत के खिलाफ केस दर्ज कराया था। मेधा ने उन पर 100 करोड़ रुपये के मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मेधा सोमैया की अर्जी पर मुंबई के शिवड़ी कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने शिवसेना सांसद को इस मामले में दोषी पाया।
क्या है पूरा मामला
मामला साल 2022 का है। संजय राउत ने मेधा सोमैया पर मुलुंड में शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसके बाद किरीट सोमैया ने संजय राउत को इस आरोप का सबूत देने की चुनौती दी थी। मगर संजय राउत द्वारा कोई सबूत नहीं देने पर मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया था। सोमैया ने आरोप लगाया कि राउत ने अगले दिन 16 अप्रैल को आरोपों को दोहराते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इंटरव्यू दिया। उन्होंने अपने दावों के समर्थन में अदालत को राउत के इंटरव्यू की वीडियो क्लिप सौंपी। सोमैया ने कहा कि आरोपों को प्रमुख समाचार चैनलों द्वारा व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था। हमारी छवि को खराब करने की कोशिश की गई।
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