मुख्य समाचार
राज्यपाल नाईक ने सीएम को भेजी मुजफ्फरनगर दंगे की रिपोर्ट
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने गुरुवार को मुजफ्फरनगर दंगे की रिपोर्ट कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भेज दी। राज्यपाल ने रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद इस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री के पास भेजा है। मुजफ्फरनगर दंगे की जांच के लिए गठित किए गए आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति विष्णु सहाय ने राज्यपाल को बुधवार को ही यह रिपोर्ट सौंप दी थी।
उल्लेखनीय है कि 27 अगस्त 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए दंगे के बाद 9 सितंबर 2013 को इसकी जांच के लिए आयोग का गठन किया गया था। न्यायमूर्ति सहाय ने 11 सितंबर को ही जांच शुरू कर दी थी। जांच पूरी करने में उन्हें 2 वर्ष 14 दिन का समय लगा। इस बीच शासन की ओर से कई बार जांच की अवधि बढ़ाई गई। पहली बार इन्हें दो माह में ही जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था।
छह खंडों में 775 पृष्ठों की रिपोर्ट न्यायमूर्ति की ओर से तैयार की गई है। विष्णु सहाय आयोग का गठन कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के प्रावधानों के तहत नौ सितंबर 2013 को किया गया था। इस आयोग को पहले मुजफ्फरनगर दंगों की जांच करनी थी, लेकिन बाद में सहारनपुर, मेरठ, शामली और बागपत में हुए दंगों को भी इस जांच में शामिल किया गया।
नेशनल
मानहानि केस में सांसद संजय राउत को मुंबई की शिवड़ी कोर्ट ने सुनाई सजा, 15 दिन की जेल और 25 हजार का जुर्माना
मुंबई। मानहानि केस में सांसद संजय राउत को दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की जेल की सजा और 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट ने राउत के खिलाफ केस दर्ज कराया था। मेधा ने उन पर 100 करोड़ रुपये के मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मेधा सोमैया की अर्जी पर मुंबई के शिवड़ी कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने शिवसेना सांसद को इस मामले में दोषी पाया।
क्या है पूरा मामला
मामला साल 2022 का है। संजय राउत ने मेधा सोमैया पर मुलुंड में शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसके बाद किरीट सोमैया ने संजय राउत को इस आरोप का सबूत देने की चुनौती दी थी। मगर संजय राउत द्वारा कोई सबूत नहीं देने पर मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया था। सोमैया ने आरोप लगाया कि राउत ने अगले दिन 16 अप्रैल को आरोपों को दोहराते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इंटरव्यू दिया। उन्होंने अपने दावों के समर्थन में अदालत को राउत के इंटरव्यू की वीडियो क्लिप सौंपी। सोमैया ने कहा कि आरोपों को प्रमुख समाचार चैनलों द्वारा व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था। हमारी छवि को खराब करने की कोशिश की गई।
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