उत्तर प्रदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अखिलेश यादव को दी बड़ी राहत, इस मामले में आपराधिक कार्यवाही पर लगाई रोक
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने गौतम बुद्ध नगर, नोएडा के दादरी थाने में फरवरी 2022 में दर्ज मामले में पुलिस चार्जशीट और आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने अखिलेश यादव की याचिका पर दिया है।
अखिलेश के खिलाफ बिना अनुमति लिए कोविड-19 के नियमों और आचार संहिता का उल्लंघन कर भारी भीड़ के साथ जुलूस निकालने का आरोप है। मजिस्ट्रेट ने पुलिस चार्जशीट पर संज्ञान लेकर समन जारी किया था। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्ला खां और विनीत विक्रम ने याचिका पर बहस की। इनका कहना है कि धारा 188 में कंप्लेंट दाखिल हो सकती है। पुलिस को चार्जशीट दायर करने का अधिकार नहीं है। साथ ही चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए आचार संहिता उल्लंघन मामले में कार्रवाई सही नहीं है।
उत्तर प्रदेश
संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद
संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।
इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।
इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।
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