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नेशनल

अनंतनाग: शहीद डीएसपी हुमायूं भट सुपुर्द-ए-खाक, नम आंखों से पिता ने दी अंतिम विदाई

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Martyr DSP Humayun Bhat laid to rest

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अनंतनाग। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद डीएसपी हुमायूं भट को बडगाम में नम आंखों से सुपुर्द-ए-खाक किया गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। इससे पहले, श्रीनगर के जिला पुलिस लाइन में उन्हें पूरे सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई।

इस अवसर पर जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। उन्होंने शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर सम्मान प्रकट किया। इस दौरान पूर्व आईजीपी गुलाम हस्सान भट ने भी अपने शहीद बेटे डीएसपी हुमायूं भट के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उसे श्रद्धांजलि अर्पित की।

एक पिता होने के नाते वो भले ही अंदर से टूट चुके हों लेकिन एक पुलिस अफसर के तौर पर श्रद्धांजलि देते समय वो काफी शांत और दृढ़ दिखे। इस मंजर ने सबको झकझोर कर रख दिया जब एक पिता ने अपने बेटे के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर परिवार की कुछ महिलाएं रोते बिलखते हुए अपने जवान बेटे के आखिरी दर्शन किए।

इसके बाद वहां से पार्थिव शरीर को श्रीनगर के बाहरी क्षेत्र हुमहामा की फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित आवास पर ले जाया गया जहां उसके पार्थिव शरीर पहुंचने पर चीख पुकार का माहौल मच गई। डीजीपी दिलबाग सिंह, एडीजीपी विजय कुमार, डीआईजी सीकेआर सुजीत कुमार शहीद के घर पर मौजूद रहे।

बता दें कि डीएसपी हुमायूं भट का परिवार दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल का रहने वाला है। काफी समय से वह यहीं रह रहे हैं। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि करीब एक साल पहले हुमायूं भट की शादी हुई थी और उनका 29 दिन का एक बच्चा भी है। वो 2019 बैच के अधिकारी थे।

नेशनल

दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सीएम आतिशी ने जा​री किया आदेश

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नई दिल्ली। देश की राजधानी में दीपावली के बाद से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूषण खतरनाक हो गया है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP-3 के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल के चलने वाले चार पहिया वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मुख्‍यमंत्री आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसके साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा।

आतिशी सरकार ने जा​री किया आदेश

राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की वजह से आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि दिल्ली में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक राजधानी दिल्ली में बीएस-III मानकों या उससे नीचे के दिल्ली में रजिस्‍टर्ड डीजल संचालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) प्रतिबंध रहेगा।

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