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आतिशी होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री, चुनी गईं विधायक दल की नेता

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नई दिल्ली। आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। विधायक दल की बैठक में आतिशी को नेता चुन लिया गया है। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला सीएम होंगी। उनसे पहले शीला दीक्षित साल 1998 से लेकर 2013 तक दिल्ली की सीएम रही थीं। शीला दीक्षित से पहले सुषमा स्वराज साल 1998 में दिल्ली की सीएम बनी थीं। सुषमा स्वराज के रूप में दिल्ली को पहली महिला सीएम मिली थीं।

विधायक दल की बैठक से पहले ही 2 नाम सीएम पद की रेस में थे। जिसमें पहला नाम आतिशी और दूसरा नाम कैलाश गहलोत का था। बैठक से पहले ही आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बड़ा बयान देते हुए साफ कर दिया था कि केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता को सीएम नहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा था कि सुनीता केजरीवाल सीएम बनने की इच्छुक नहीं हैं।

मिली जानकारी के मुताबिक, आम आदमी पार्टी किसी ऐसे नेता को सीएम बनाना चाहती थी, जो सिस्टम और काम के बारे में जानता हो और उसे काम करने का अनुभव भी हो। ऐसे में सीनियर आप नेता मनीष सिसोदिया ने आतिशी के नाम पर जोर दिया था।

आतिशी की गिनती आम आदमी पार्टी के सबसे पढ़े-लिखे नेताओं में होती है। वह राजनीति में आने से पहले टीचर थीं और उन्होंने ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की है। अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे, तब आतिशी काफी मुखर होकर सामने आई थीं और मीडिया के सामने भी पार्टी का स्टैंड वह बड़ी मजबूती के साथ रखती थीं। क दल की बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव रखा था।

नेशनल

शराब घोटाला: केजरीवाल के खिलाफ चलेगा केस, एलजी ने ईडी को दी मंजूरी

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नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैँ। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने ईडी को आबकारी नीति मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। 5 दिसंबर को ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी।

ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और कस्टमाइज शराब नीति बनाकर निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी का यह भी कहना है कि केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस रकम को छुपाने की कोशिश भी की। बता दें यह मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में पहले से दर्ज है।

ईडी ने जो शिकायत दायर कि है उसमें आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और एक विशेष शराब नीति तैयार करके उसे लागू करके निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी ने अभियोजन शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि अपराध की आय से लगभग 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा चुनावों में केजरीवाल की मिलीभगत और सहमति से आप के प्रचार के लिए किया गया।

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि आप अपराध की आय का ‘मुख्य लाभार्थी’ थी और केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक और राजनीतिक मामलों की समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होने के नाते गोवा चुनावों के दौरान धन के उपयोग के लिए जिम्मेदार थे। ED ने रिपोर्ट में उल्लेख किया कि अरविंद केजरीवाल ने इस पीओसी (अपराध की आय) को नकद हस्तांतरण/हवाला हस्तांतरण के माध्यम से पीढ़ी से लेकर उपयोग तक छुपाया है। इसलिए, आरोपी अरविंद केजरीवाल वास्तव में और जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से जुड़ी अलग अलग प्रक्रियाओं और गतिविधियों में शामिल हैं, यानी पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम), 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित उत्पादन, अधिग्रहण, कब्जा, छिपाना, हस्तांतरण, उपयोग और इसे बेदाग होने का दावा करना है।

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