पंजाब
भगवंत मान सरकार ने प्ले स्कूलों के लिए लागू की नई पॉलिसी
चंडीगढ़। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने प्ले स्कूलों के लिए नई पॉलिसी लागू की है. प्ले स्कूलों की बिल्डिंग से लेकर टीचर्स तक के लिए गाइडलाइन तय की गई है, जिसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी. महिला और बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा, स्कूलों में एडमिशन के लिए बच्चे का कोई स्क्रीनिंग टेस्ट या पेरेंट्स इंटरव्यू नहीं होगा. इन स्कूलों में जंक फूड पूरी तरह से बंद रहेगा, साथ ही घर से भी टिफिन में जंक फूड नहीं आ सकता है.
चंडीगढ़ में मंत्री बलजीत कौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेरेंट्स से अपील की कि वह बच्चों को स्कूलों में दाखिल करवाने से पहले यह चेक कर लें कि स्कूल रजिस्ट्रर्ड है या नहीं है. उन्होंने कहा, इसकी जानकारी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा, बच्चों की सेहत से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा. एक कमरे में चलने वाले प्ले स्कूल पूरी तरह बंद होंगे. पहले सरकार का कंट्रोल आंगनवाड़ी केंद्रों पर था, जबकि अब सारे प्ले सेंटर कवर किए जाएंगे.
3-6 साल तक के बच्चों के लिए पॉलिसी
पंजाब में अब पेरेंट्स का इंटरव्यू और बच्चों की स्क्रीनिंग नहीं होगी.
स्कूल ओवर क्राउडेड न हो.
प्ले स्कूल में 20 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए.
स्कूल की बाउंड्री सुरक्षित होनी चाहिए.
खेलने की जगह पर्याप्त होनी चाहिए.
लड़के लड़कियों के अलग-अलग टॉयलेट होने चाहिए.
सभी प्ले स्कूल रजिस्टर्ड होने चाहिए.
क्लास रूम में सीसीटीवी कैमरे और फायर अक्यूपमेंट होने चाहिए.
सभी प्ले स्कूल को प्रशासन के पास रजिस्ट्रेशन करवाना होगा.
प्ले स्कूल में एक टीचर 20 से अधिक बच्चों को अटेंड नहीं करेगा.
केयरटेकर भी पर्याप्त संख्या में होने चाहिए.
बिल्डिंग पूरी तरह सुरक्षित होनी चाहिए.
बच्चो को नींद आने पर आराम करने के लिए अलग से रेस्ट रूम होना चाहिए.
स्कूल में बच्चों को पैरेंट्स जंकफूड न दें, न ही स्कूल के नजदीक किसी दुकान से बच्चे ले सके.
प्ले स्कूल में बच्चों को आडियो-वीडियो माध्यम से सिखाया जाए, बच्चों पर किसी भी तरह से मानसिक बोझ नहीं पड़ना चाहिए.
हर महीने बच्चों की स्वस्थ जांच होनी चाहिए, स्वास्थ्य जांच का स्कूल रिकॉर्ड भी रखेगा.
प्ले स्कूल बच्चों से डोनेशन नहीं ले सकता, स्कूल में फीस भी निर्धारित करनी होगी.
पंजाब
सीएम भगवंत मान ने पंजाब में किया नया एक्ट लागू , जानें क्या है नया एक्ट
चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोमवार को ‘पंजाब राज्य (डिवैल्पमैंट व प्रमोशन ऑफ स्पोट्र्ट्स) अधिनियम, 2024’ को लागू करने की स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ ही पंजाब इस अधिनियम को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यहां खेल विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य राज्य में खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाए जाने वाले अच्छे तौर-तरीकों को अपनाना और खिलाडियों के निष्पक्ष चयन को सुनिश्चित करना है। मान ने कहा कि यह एक्ट खेल एसोसिएशनों के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए कानूनी ढांचा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
मुख्यमंत्री ने ग्रांट थॉर्नटन को पूर्ण सहयोग का दिया आश्वासन
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बहुराष्ट्रीय कंपनी ग्रांट थॉनंटन को किसानों और महिलाओं की आय बढ़ाकर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए पूर्ण समर्थन और सहयोग का आश्वासन दिया है। अपने सरकारी निवास पर कंपनी के कंट्री हँड वी. पद्मानंद के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने लुधियाना, मोगा, बटाला और रूपनगर जिलों में कंपनी के प्रशंसनीय कार्यों की सराहना की।
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