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प्रादेशिक

कोरोना के नए वैरिएंट को लेकर योगी सरकार सतर्क, 75 जिलों में अलर्ट जारी

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लखनऊ। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमीक्रॉन के सामने आने के बाद देश में अलर्ट जारी किया गया है। सर्वाधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश में प्रदेश सरकार पीएम की अहम बैठक के बाद अलर्ट मोड पर काम कर रही है। प्रदेश में इस नए वैरिएंट को लेकर सभी ज‍िलों में विदेश से आने वालों की पड़ताल का निर्देश भी दिए गए हैं। कोरोना वायरस के डेल्टा वैरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक बताए जाने वाले इस नए वैरिएंट ओमीक्रॉन को लेकर योगी सरकार सतर्क है। उत्तर प्रदेश सरकार के अलर्ट जारी करने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने एयरपोर्ट पर सख्ती बढ़ा दी गई है। जिसके चलते यात्रियों की एयरपोर्ट पर निःशुल्‍क आरटीपीसीआर की जांच की जाएगी।

स्‍टेट सर्विलांस ऑफिसर विकास इंदु अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश के 75 जिलों के डीएसओ, सीएमओ, डीआईओ और एक्‍स्‍पर्ट संग एक अहम बैठक की गई है। प्रदेश सरकार की ओर से इस बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्‍होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने डेली मॉनीटरिंग को बढ़ाने के आदेश दिए हैं। विदेश से लौटे यात्रियों में 14 दिन के भीतर लक्षण दिखने पर उनकी जांच की जाएगी। इसके साथ ही पहले से सक्रिय सर्विलांस टीमें और भी तेजी से काम करेंगी। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद इस नए वैरिएंट का सामना करने के लिए यूपी पूरी तौर पर तैयार है। इसके साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराने के आदेश भी जारी किए गए हैं।

एयरपोर्ट पर जांच, बढ़ेगा स्क्रीनिंग का दायरा

24 करोड़ वाली आबादी वाले प्रदेश में नए वैरिएंट को लेकर हर एक चरण पर प्रदेश सरकार सर्तकता बरत रही है। एयरपोर्ट पर अब जांच और स्क्रीनिंग का दायरा बढ़ाया जाएगा। विदेश से आने वाले यात्रियों की जांच और स्क्रीनिंग अब और तेजी से किए जाने के निर्देश प्रदेश सरकार ने जारी किए हैं। इसके साथ ही अब विदेश से लौटे यात्री 15 दिन स्वास्थ्य विभाग के संपर्क में रहेंगे।

यूपी के पांच ज‍िलों पर है अधिकारियों की पैनी नजर

नए वैरिएंट ओमीक्रॉन के चलते प्रदेश सरकार ने आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ व कानपुर में बड़ी संख्या में आने वाले विदेशियों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। अधिकारी लगातार इसको लेकर जिलों से सम्पर्क में हैं। जिलों से कोविड की स्थिति के साथ वहां पर टीका की पहली व दूसरी डोज का लाभ लेने वालों की सूची मांगी गई है। पहले व मौजूदा हालात और उसके आगे की योजनाओं के मद्देनजर वरिष्ठ अधिकारियों से प्लान भी मांगा गया है।

नए वैरिएंट का सामना करने के लिए यूपी है तैयार

केजीएमयू के पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष व एराज मेडिकल कॉलेज के पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष प्रो. राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के दौरान हेल्‍थ इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर पर जोर देकर प्रदेश को नई चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाया है। सरकार ने कम समय में प्रदेश में नए ऑक्‍सीजन प्‍लांट, नए मेडिकल कॉलेज, बेड की संख्‍या में विस्‍तार, डॉक्‍टरों की भर्ती, सीएचसी पीएचसी का विस्‍तार करते हुए यूपी को सवास्‍थ्‍य सुविधाओं से लैस किया है जि‍ससे आने वाले समय में भी यूपी ऐसी चुनौतियों का सामना डटकर कर सकता है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर का सफलतापूर्वक सामना करने वाला यूपी नए वैरिएंट का सामना करने के लिए भी तैयार है।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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