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बिहार के लखीसराय में बेखौफ अपराधियों ने परिवार के छह लोगों को मारी गोली, 2 की मौत

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पटना। बिहार के लखीसराय में छठ पूजा संपन्‍न होते ही बेखौफ अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है. कबैया थाना क्षेत्र के पंजाबी मोहल्ला में अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें एक ही परिवार के छह लोगों को गोली लगी है, जिसमें से 2 की मौत हो गई है.

घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. सभी को आनन-फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घायलों दो महिला एवं चार पुरुष शामिल हैं, जिसमें दो की हालत चिंताजनक है. सूचना मिलते ही कबैया थाना पुलिस सदर अस्पताल पहुंच कर तफ्तीश में जुट गई है. जिलाधिकारी अमरेंद्र कुमार ने बताया कि पीड़ित परिवार के सदस्यों का आरोप है कि आरोपी आशीष चौधरी (30) उनके परिवार की एक लड़की, जो आरोपी द्वारा की गयी गोलीबारी में घायल हो गयी है, से शादी करना चाहता था. कुमार ने बताया कि लड़की का परिवार शादी के लिए राजी नहीं था.

बताया जा रहा है कि घायलों में दोनों मृतकों की पत्नी, बहन और पिता शामिल हैं. गोलीबारी की घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. लखीसराय पुलिस ने बताया कि आशीष चौधरी की गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है. लखीसराय पुलिस आप सभी से अपील करती है कि शांति व्यवस्था को बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें. दोषी पर विधि-सम्मत कार्रवाई की जायेगी.

 

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प्रादेशिक

ऋणी गरीब लोगों के लिए सहकारी बैंकों की वन टाइम सेटलमेंट नीति को बदलने पर विचार किया जाएगा: सुखविंदर सिंह सुक्खू

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शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि ऋणी गरीब लोगों के लिए सहकारी बैंकों की वन टाइम सेटलमेंट नीति को बदलने पर विचार किया जाएगा।

विधायक सतपाल सिंह सत्ती के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वन टाइम सेटलमेंट के मामले 10 लाख रुपये से ऊपर के कर्ज के लिए भी लागू रहेंगे। पिछली सरकार ने पॉलिसी लाई तो कुछ ने फायदा उठाया और कुछ ने नहीं। ऐसे लोग जिनका लोन 10 लाख या इससे ऊपर हो गया। गरीब लोग जो ऋणी हैं, उनके लिए विचार करेंगे कि उन्हें कैसे राहत मिले। यह नीति न केवल सहकारी बैंक बल्कि राज्य कृषि सहकारी बैंक में भी लागू होगी।

सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार पूरा अध्ययन करने के बाद होटलों और भवनों के अतिक्रमण पर संबंधित संचालकों को एकमुश्त राहत देगी। कहा कि जिनके एटिक बने हैं, उनका पूरा अध्ययन करेंगे। देखा जाएगा कि उनके लिए क्या किया जा सकता है। कानून की परिधि में रहकर ही विचार किया जा सकता है। इस बारे में पहले रिटेंशन पॉलिसी भी आ चुकी है। कोर्ट का भी इस पर फैसला आया है। एटिक बनाई है तो उसे रेगुलर करने का नियमानुसार काम होगा।

 

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