प्रादेशिक
नोएडा में सुप्रीम कोर्ट की महिला वकील की हत्या, पति पर वारदात का शक
नोएडा। उत्तर प्रदेश के नोएडा एक महिला वकील की उन्ही के घर में हत्या कर दी गई। मृतक वकील का नाम रेनू सिंघल है। हत्या का आरोप महिला के पति पर लगा है। लगभग 60 साल की रेनू सिंघल की लाश पॉश इलाके में कोठी के अंदर से मिली. महिला के भाई और अन्य परिजनों ने पुलिस को मौके पर बुलाकर दरवाजा खुलवाया था। गेट खोल कर देखने पर महिला का शव मिला. महिला पति के साथ कोठी में रहती थी। फिलहाल पति मकान में मौजूद नहीं है। थाना सेक्टर 20 पुलिस और सीनियर अधिकारी मौके पर मौजूद हैं. महिला के पति पर ही मृतका के भाई ने हत्या की आशंका जताई है।
वहीं महिला का बेटे अमेरिका में रह रहा है, उसका नाम मानव गौतम है। पुलिस के साथ-साथ घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। इस घटना के बाद से ही मृतका का पति फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है. सूत्रों के अनुसार प्रॉपर्टी बेचने को लेकर पति-पत्नी में आए दिन विवाद होता था। डीसीपी नोएडा हरीश चंद्र ने कहा कि सेक्टर 30 की पुलिस को सूचना मिली थी। मृतका के भाई ने सूचना दी। दोनों दरवाजों को तोड़ा गया. महिला मृत अवस्था में पाई गई, पति सुबह से मिसिंग है और फोन स्विच ऑफ जा रहा है। मृतका के भाई ने उसके पति पर शक जाहिर किया है. पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दिया गया है। बाकी सारी चीजें पोस्टमार्टम के बाद ही साफ होंगी. पुलिस हर एंगल से मामले की पड़ताल में जुटी है।
इससे पहले शनिवार को भी दक्षिण दिल्ली से लापता हुई 45 साल महिला का शव नोएडा में मिला। मृतका की पहचान पिंकी के रूप में हुई. पिंकी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन में क्लर्क के रूप में काम करती थी और शुक्रवार से लापता थी।अधिकारी ने बताया कि शनिवार सुबह अंबेडकर नगर थाने में एक महिला के लापता होने की सूचना मिली थी।
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दिल्ली NCR के स्कूल होंगे बंद, ऑनलाइन मोड में चलेंगी क्लासेज – सुप्रीम कोर्ट का आदेश
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि दिल्ली- एनसीआर में 12वीं तक की सभी क्लासेज ऑनलाइन मोड में होंगी। बता दें कि दिल्ली में 10वीं और 12वीं की कक्षा को छोड़कर बाकी सभी क्लासेज को पहले ही ऑनलाइन मोड में कर दिया गया था। लेकिन अब शीर्ष अदालत ने 10वीं और 12वीं की क्लास को भी बंद करने और ऑनलाइन मोड में करने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम NCR क्षेत्र की सभी सरकारों को GRAP 4 को सख्ती से लागू करने का निर्देश देते हैं। सभी राज्य ग्रैप 4 के तहत आवश्यक कार्यों की निगरानी के लिए तुरंत टीमों का गठन करेंगे। NCR राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार ग्रैप 4 में दिए गए कदमों पर तुरंत निर्णय लें और अगली सुनवाई से पहले उन्हें हमारे सामने रखें।
‘सभी राज्य और केंद्र सरकारें गुरुवार तक अपना हलफनामा दाखिल करें’
SC ने कहा कि दिल्ली सरकार और अन्य सरकारों को ग्रैप 4 के लिए शिकायत निवारक सिस्ट स्थापित करने का निर्देश दिया जाता है। CAQM शिकायतों पर तुरंत गौर करें। कोर्ट ने कहा कि हम यह स्पष्ट करते हैं कि इस अदालत के अगले आदेश तक ग्रैप 4 का कार्यान्वयन जारी रहेगा, भले ही AQI 450 से नीचे चला जाए। साथ ही कहा कि सभी राज्य और केंद्र सरकारें गुरुवार तक अपना हलफनामा दाखिल करें।
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